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    Bihar Election 2025 Voting: बिना वोटर कार्ड के भी कर सकते हैं मतदान! बस पास में होना चाहिए ये दस्तावेज

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    बिहार चुनाव में वोटर कार्ड न होने पर भी आप मतदान (Bihar Election Phase 1 Voting) कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे कई अन्य दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। इन दस्तावेजों के साथ आप आसानी से मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

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    मतदान के लिए दस्तावेज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण (Bihar Election 2025 Voting) के तहत जिलान्तर्गत सभी आठों विधानसभा के लिए मतदान छह नवंबर यानी गुरूवार को है। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की सहूलियत के लिए तमाम उपाय किए गए हैं।

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    ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास ईपिक कार्ड नहीं है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वें ईपिक कार्ड के इतर अन्य 12 दस्तावेजों के जरिए भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किया गया है।

    चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी वो वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

    ये दस्तावेज मतदान के लिए होंगे मान्य (Documents For Vote)

    1. आधार कार्ड
    2. मनरेगा जॉब कार्ड
    3. ड्राइविंग लाइसेंस
    4. पैन कार्ड
    5. भारतीय पासपोर्ट
    6. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
    7. केंद्र व राज्य सरकार के पीएसयू, सरकारी लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
    8. बैंक व डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
    9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
    10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
    11. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र तथा
    12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी

    1950 पर डायल कर ले सकते हैं ये जानकारी 

    लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी पंसद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते है। 18 साल की आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रुप से करना चाहिए।

    उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश ने मतदाताओं से शत-प्रतिशत मतदान करने की अपील करते हुए कही। उन्होंने बताया कि यदि किसी वोटर को मतदाता पचीं नहीं मिली है, तो वे 1950 पर डायल कर अपने बूथ व वोटर लिस्ट में अपने नाम की जानकारी ले सकते हैं। इससे उन्हें अपना बूथ व नाम ढूंढ़ने में परेशानी नहीं होगी।