बिहार वोटर लिस्ट में छूटे नामों को जोड़ने के लिए मिलेगा 1 महीने का समय, BLO घर-घर जाकर लेंगे आवेदन
विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत छूटे हुए नामों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का एक और मौका मिल रहा है। 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता या राजनीतिक दल संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं और बीएलओ दिव्यांग और वृद्धजनों से घर-घर जाकर आवेदन लेंगे।

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (Bihar Voter List Revision 2025) अभियान के दौरान जिन लोगों का भी नाम छूट गया है, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए फिर से मौका दिया जाएगा।
एक अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें छूटे नामों को जोड़ने के लिए इसके लिए एक अगस्त से लेकर एक सितंबर तक विशेष कैंप लगाया जाएगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी सह बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह सेंगर ने बताया कि किसी भी मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक अगस्त से एक सितंबर तक संशोधन करने के लिए एक महीने का समय मिलेगा, ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकें।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि एसआईआर आदेश के पृष्ठ 3 पर पैरा 7(5) के अनुसार किसी भी मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक अगस्त से एक सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा, ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें, यदि उनके नाम बीएलओ/बीएलए द्वारा छोड़ दिया गया हो या गलत तरीके से बीएलओ/बीएलए द्वारा नाम शामिल किया गया हो तो इन्हें दावा आपत्ति कर हटाया जा सकता है।
विशेष कैंप में प्रत्येक दिन 10 बजे से पांच बजे तक रहेंगे। नाम जोड़ने के लिए प्रारूप -6 घोषणा एवं अन्य दस्तावेज देने होंगे। संशोधन या स्थानांतरण के लिए प्रारूप -8 फॉर्म देना होगा। बिहार से बाहर के लिए ऐक्सेर डी फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज देने होंगे।
प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल मतदाताओं के विरुद्ध के लिए प्रारूप फॉर्म-7 में दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए भी आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के लिए संबंधित बीएलओ घर- घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।