Traffic Challan: सिवान वाले ट्रैफिक रूल फॉलो करें, 5 नियम बार-बार तोड़े तो रद होगा ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन विभाग सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अगर कोई दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। वहीं बार-बार ऐसा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रुप से रद किया जा सकता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे की मदद से ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी।

जागरण संवाददाता, सिवान। Traffic Challan: यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब महंगा पड़ने वाला है। यदि वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है और गलती दोहराई जाती है तो ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है।
वाहन चालकों पर होगा एक्शन
इसके बाद ऐसे वाहन चालक तीन महीने तक सड़क पर वाहन नहीं चला पाएंगे। वहीं, बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रुप से रद किया जा सकता है।
बता दें कि परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बार-बार रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का निर्णय लिया है।
इन मामलों में होगी कार्रवाई
- तेज गति से वाहन चलाना
- रेड लाइट जंप करना
- रैश ड्राइविंग और गलत तरीके से वाहन चलाना
- बिना हेलमेट व सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना
- गलत दिशा में वाहन चलाना
नियमों के पालन से घटेगी सड़क दुर्घटनाएं
एडीटीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी के कारण ही अक्सर दुर्घटनाएं होती है। इससे जानमाल को काफी नुकसान भी होता है। वाहन चालक के साथ-साथ आमलोग भी अगर विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन करें तो निश्चित रुप से सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों में कमी आएगी।
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे की मदद से उल्लंघनकर्ता की होगी पहचान
डिजिटल निगरानी के तहत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे की मदद से यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग द्वारा नियमित रुप से वाहन जांच अभियान भी चलाया जाएगा।
विभाग का यह सख्त कदम सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सभी वाहन चालक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक रहें। यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन करें। उनकी एक छोटी सी गलती खुद के साथ-साथ दूसरों की मौत का कारण बन सकती है। - रवि रंजन, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान
मोबाइल से फोटो खींचकर नहीं काट सकेंगे चालान
हाल ही में यातायात विभाग द्वारा एक और नया नियम जारी किया गया है। इसके तहत अब बाइक सवारों का मोबाइल से खींची गई फोटो से चालान नहीं काटा जा सकेगा।
इसके लिए 1869 एचएचडी (हैंड हेल्ड डिवाइस) जरूरी है, इसी की मदद से चालान काटा जा सकेगा। वहीं, अवर निरीक्षक स्तर से नीचे के कर्मी भी चालान नहीं काट सकेंगे।
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