Siwan News: सिवान में शिक्षा विभाग के 17 अधिकारियों और क्लर्कों पर एक्शन! एक लापरवाही पड़ गई भारी
बिहार के सिवान जिले में जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 17 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और लेखापालों से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अब विभाग ने अनुपस्थिति विवरणी जमा करने और स्पष्टीकरण का जवाब साक्ष्य के साथ देने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार के सिवान जिले के प्रखंडों के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा विभाग के स्थापना संभाग कार्यालय नहीं उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की गई है।
मामले में डीपीओ अवधेश कुमार ने आदेश पत्र जारी कर जिले के 17 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित लेखापाल से स्पष्टीकरण मांगा है।
साथ ही विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराने सहित स्पष्टीकरण का जवाब साक्ष्य सहित देने को कहा गया है।
जानकारी के अनुसार, सिवान सदर, मैरवा, जीरादेई, महाराजगंज, दारौंदा, गुठनी, नौतन, दरौली, आंदर, रघुनाथपुर, भगवानपुर हाट, बड़हरिया, पचरुखी, बसंतपुर, गोरेयाकोठी, लकड़ी नबीगंज तथा सिसवन के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड के लेखपाल से शोकॉज किया गया है।
डीपीओ ने बताया है कि पूर्व में उनके द्वारा निर्देशित किया गया किया गया था कि अपने प्रखंडाधीन विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह के 25 से 30 तारीख तक कार्यालय में निश्चित रूप उपलब्ध करा दिया जाए।
इनके द्वारा निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इससे साफ तौर पर यह प्रतीत हो रहा है कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है।
इस संबंध में डीपीओ ने कहा है कि उक्त सभी को इस कृत के लिए क्यों नहीं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा कर दी जाए।
अंतर राशि भुगतान हेतु व्यक्तिगत गणना प्रपत्र के साथ दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश
डीपीओ ने कहा है कि छठवें चरण में नियोजित, वैसे शिक्षक जिनका ग्रेड-पे का वेतन निर्धारण होने बाद अंतर राशि का भुगतान नहीं हुआ है।
उनका अंतर राशि भुगतान हेतु व्यक्तिगत गणना प्रपत्र के साथ सलाह पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसमें किसी भी प्रकार की विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की होगी।
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