Siwan News: आवास योजना में 2.42 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू, पंचायत-प्रखंड और जिला स्तर पर बनाई गई टीम
सिवान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का लाभ देने के लिए सर्वे किए गए दो लाख 42 हजार 754 परिवारों की जांच शुरू हो गई है। पंचा ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का लाभ देने के लिए सर्वे की गई दो लाख 42 हजार 754 परिवारों के सत्यता की जांच शुरू हाे गई है। इसके लिए पंचायतवार, प्रखंडवार व जिला स्तर पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई जा रही है। जांच हो जाने के बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर जिले में नए आवास बनाने का लक्ष्य तय किया जाएगा।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन लोगों का सर्वे आवास प्लस पोर्टल के माध्यम से किया गया था। इसमें 20 हजार 638 पुरुष, दो लाख 22 हजार 116 महिला, 14 हजार 240 अनुसूचित जनजाति वर्ग, 38 हजार 432 अनुसूचित जाति, एक लाख 90 हजार 82 अन्य तथा दो हजार 671 दिव्यांग लाभुक शामिल हैं।
जिला ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय से मिली सत्यापन के बाद पंचायत स्तरीय समिति के सत्यापन प्रतिवेदन की जांच ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल, लेखा सहायक व कार्यपालक सहायक करेंगे। इनके स्तर से पूर्व के वर्षो में आवास का लाभ देने संबंधी तथ्य का सत्यापन किया जाएगा।
साथ ही अभिलेख मिलान के पश्चात उक्त प्रतिवेदन के आधार पर चेकर मॉड्यूल के तहत प्रखंड कार्यालय स्तर से आवास साफ्ट पर प्रविष्टि किया जाएगा।
वहीं,, प्रखंड स्तरीय समिति पंचायतवार सर्वेक्षित डेटा का सत्यापन कर इसकी प्रविष्टि प्रखंड लागिन से की जाएगी। उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर गठित समिति प्रखंडवार गठित समिति द्वारा दो फीसदी सर्वेक्षित डेटा का सत्यापन करते हुए इसकी प्रविष्टि जिला लागिन से की जाएगी।
इन मानकों की होगी जांच:
ऐसे परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका पक्का का आवास हो। जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया व चार पहिया वाहन हो। वहीं, मशीनी तीन पहिया व चार पहिया कृषि उपकरण हो। 50 हजार रुपया अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले केसीसी का लाभार्थी हो।
वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उधम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपया से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सींचित भूमि हो तथा पांच एकड़ या इससे अधिक असींचित भूमि हो, इनको आवास का लाभ नहीं मिलेगा।

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