Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई को लाभ

    Updated: Mon, 07 Jul 2025 06:04 PM (IST)

    बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष को 12 हजार रुपये उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये जिला परिषद सदस्य को 2500 रुपये दिए जाते हैं। बढ़े हुए भत्ते के बाद अब मुखिया व सरपंच को 7500 रुपए दिए जाएंगे। जिला परिषद अध्यक्ष को 18 हजार रुपये उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।

    Hero Image
    ग्राम पंचायत के मुखिया व सरपंच के भत्ता में हुई बढ़ोतरी। जागरण।

    जासं, सिवान। जिले के 19 प्रखंडों के 283 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई मासिक भत्ता को एक जुलाई से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी पत्र के अनुसार संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेंद्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियां एवं दायित्व सौंपें जा रहे हैं।

    फलस्वरूप, इनके कार्यों/दायित्वों में वृद्धि को लेकर यह निर्णय लिया गया है। इसमें जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को मिलने वाली भत्ता की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

    जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बढ़े हुए भत्ते के बाद अब मुखिया व सरपंच को 7500 रुपए दिए जाएंगे। जिला परिषद अध्यक्ष को 18 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपये, प्रमुख को 15 हजार रुपये, उप प्रमुख को 7500 रुपये, बीडीसी को 1500 रुपये, उप मुखिया को 3750 रुपये, वार्ड सदस्य को 1200 रुपये, उप सरपंच को 3750 रुपये तथा पंच को 1200 रुपये दिए जाएंगे।

    गौरतलब हो कि फिलहाल जिला परिषद अध्यक्ष को 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये, जिला परिषद सदस्य को 2500 रुपये दिए जाते हैं। वहीं प्रमुख को 10 हजार रुपये, उप प्रमुख को 5 हजार रुपये, बीडीसी को एक हजार रुपये, ग्राम पंचायत के मुखिया को पांच हजार रुपये, उप मुखिया को 2500 रुपये, वार्ड सदस्य को 800 रुपये, सरपंच को पांच हजार रुपये, उप सरपंच को 2500 रुपये तथा पंच को 800 रुपये दिए जाते हैं।

    जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 एवं विभागीय संकल्प संख्या 479 दिनांक 15 जनवरी 2024 के आलोक में जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय 8 की सामान्य निधि से संबंधित कंडिका-8.31 में निहित प्रावधानों के तहत किया जाएगा।