दीपावली और छठ पर्व से पहले पटाखा बिक्री पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस कार्रवाई का निर्देश
सिवान में दीपावली और छठ पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क है। त्योहारों पर पटाखों की भारी मांग को देखते हुए दुकानदारों के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, सिवान। शारदीय नवरात्र संपन्न होने के बाद अब लोगों को दीपावली व लोक आस्था का महापर्व का इंतजार है। वहीं त्योहार को यादगार बनाने के लिए मनचाहे सामान की खरीद-बिक्री बाजारों में शुरू हो गई है।
जानकारी के अनुसार शहर सहित आसपास के इलाके में धनतेरस व दीपावली पर्व में पटाखों की बिक्री भी खूब होती है। ऐसे में हर वर्ष करीब 50 लाख से अधिक पटाखों की बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। इसको लेकर अनुमंडल प्रशासन अभी से ही चौकन्ना हो गया है।
दीपावली व छठ पर्व में पटाखा बेचने के लिए जिले में पटाखा दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। यह अस्थाई लाइसेंस सिर्फ तत्कालिक व्यवसाय करने के लिए दिया जाता है। जिले के अनुमंडल क्षेत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है।
बगैर लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई
पर्व त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान है। बगैर लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर प्रशासन सख्ती बरतेगी व दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करने व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का पालन सख्ती के साथ करने की बात कहीं। बता दें कि शहर के तेलहट्टा बाजार में बेरोक-टोक पटाखे की दुकानें संकीर्ण जगहों पर खोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में हादसा होने का अंदेशा बना रहता है।
कई व्यवसायी पटाखों का भंडारण भी करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन बगैर लाइसेंस व भंडारण करने वाले व्यवसायियों को चिह्नित कर कार्रवाई करेगा। बताया जाता है कि पर्वों पर स्थानीय बाजार में पटाखों की खपत अधिक होती है। आसपास के ग्रामीण इलाके के दुकानदार तेलहट्टा बाजार से पटाखों की खरीद कर अपने यहां बिक्री करते हैं।
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