Siwan News: 2003 की मतदाता सूची में है नाम, तो नहीं देना होगा दस्तावेज
सिवान जिले के मतदाता वोटर पोर्टल पर 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से बीएलओ की मदद लेने की अपील की है। 2003 की सूची में नाम होने पर दस्तावेज की जरूरत नहीं है। माता-पिता का नाम होने पर उनके नाम का अंश मान्य होगा लेकिन गणना प्रपत्र और अन्य दस्तावेज देने होंगे।
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के voter portal.eci.gov.in पर जाकर यह जांच कर सकते हैं कि उनका नाम 01 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। आयोग द्वारा वर्ष 2003 की मतदाता सूची इस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं या बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) की सहायता से 2003 की सूची में अपना नाम जांच लें।
जिन मतदाताओं का नाम एक जनवरी 2003 की अहर्ता तिथि तक की मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उनकी जन्म तिथि कुछ भी हो।
इसके लिए मतदाता वोटर्स डाट ईसीआई डाट गवर्नमेंट डाट इन लिंक पर जाकर, राज्य (बिहार), जिला (सिवान), संबंधित विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
यह सूची सभी बीएलओ को हार्ड कापी में भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी जांच सुविधा उपलब्ध हो।
माता-पिता के नाम से भी हो सकता है सत्यापन
यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस सूची में दर्ज है। ऐसे मामलों में माता-पिता के नाम का प्रासंगिक अंश ही प्रमाण स्वरूप मान्य होगा।
ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता को केवल अपना गणना प्रपत्र व अन्य सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
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