बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड : लोन वसूली अवधि बढ़ाने के लिए छात्रों को 30 जून तक करना होगा आवेदन
मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों द्वारा राशि न लौटाने पर बिहार शिक्षा वित्त निगम सर्टिफिकेट केस कर रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में वसूली अवधि बढ़ाने के लिए 30 जून तक आवेदन का मौका है। नियोजन न होने या आय का स्रोत न होने पर मोहलत मिल सकती है जिसके लिए शपथ पत्र देना होगा।

जागरण संवाददाता, सिवान। मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से शिक्षा ऋण प्रदान की जाती है। वहीं कई छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षा ऋण लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद भी राशि को नहीं लौटाई जाती है। ऐसे में बिहार शिक्षा वित्त निगम द्वारा ऋण वसूली की कार्रवाई के लिए सर्टिफिकेट केस किया जाता है।
वहीं, दूसरी ओर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों को वसूली अवधि बढ़ाने के लिए 30 जून तक आवेदन करने का मौका दिया गया है।
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया कि अप्रैल 2018 के बाद ऋण लेने वाले लाभार्थियों पर यह नियम लागू होगा। छात्रों के लिए चार प्रतिशत और छात्राओं व दिव्यांगों के लिए एक प्रतिशत साधारण ब्याज तय है। ऐसे लाभार्थी, जिनका अब तक नियोजन नहीं हुआ है, कोई स्वरोजगार नहीं किया है या जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वे छह माह की अतिरिक्त मोहलत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए विभागीय प्रारूप में 100 रुपए के स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनवाना होगा। साथ ही 25 रुपए का वेलफेयर टिकट लगाकर शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मूल प्रति जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थित कार्यालय में जमा करनी होगी।
शपथ पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 30 जून है। है। किसी लाभार्थी को कोई परेशानी हो तो वह डीआरसीसी परिसर स्थित वित्त निगम कार्यालय से जानकारी ले सकता है। बता दें कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की ओर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम चार लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।
30 जून तक पहली किस्त जमा करने पर शपथ पत्र देने की नहीं होगी जरूरत:
यदि कोई छात्र या अभिभावक लोन चुकाने की तैयारी में हैं, तो उन्हें शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 जून से पहले पहली किस्त जमा करनी होगी।
सहायक प्रबंधक ने बताया कि जो लाभार्थी इस अवधि में आवेदन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जिला नीलाम शाखा में उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा।
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