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    सीतामढ़ी स्कूल विवाद में तीसरी कार्रवाई, शिक्षिका के पति व विशिष्ट शिक्षक भी निलंबित

    By Amit Saurav Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के बीच विवाद और मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने तीसरी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका के ...और पढ़ें

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    तीन घंटे की पंचायत और जांच रिपोर्ट के बाद डीईओ का बड़ा फैसला। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Teacher Suspension Bihar: डुमरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर पोखर टोला में हुए विवाद मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

    प्रधान शिक्षिका और विशिष्ट शिक्षिका के निलंबन के बाद अब शिक्षिका के पति और विद्यालय में पदस्थ विशिष्ट शिक्षक अमरेंद्र कुमार पर भी गाज गिर गई है। इस तरह विभागीय कार्रवाई की यह तीसरी कड़ी मानी जा रही है।

    बताया गया कि 13 दिसंबर 2025 को विद्यालय परिसर में बच्चों के बीच संतरा वितरण के दौरान मामूली विवाद हुआ था, जो बाद में शिक्षकों के बीच आपसी टकराव और गुटबंदी में बदल गया।

    अगले दिन विवाद ने उग्र रूप ले लिया और शिक्षकों के दो गुटों के बीच मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना में प्रधान शिक्षिका और एक विशिष्ट शिक्षिका के घायल होने की सूचना है।

    घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बिगड़ने से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और शिक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए।

    सूचना पर पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डुमरा की मौजूदगी में ग्रामीणों और शिक्षकों के बीच करीब तीन घंटे तक पंचायत चली। इसके बाद बीईओ द्वारा की गई जांच का विस्तृत प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सौंपा गया।

    जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि विशिष्ट शिक्षक अमरेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी, विशिष्ट शिक्षिका पुनीता कुमारी के साथ मिलकर प्रधान शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट में शामिल रहे।

    रिपोर्ट में विद्यालय में असहयोगात्मक रवैया अपनाने, अमर्यादित भाषा के प्रयोग, अनुशासनहीनता और विद्यालय की विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने जैसे आरोप भी प्रमाणित पाए गए। अमरेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन तय समयसीमा में जवाब नहीं देने को आदेश की अवहेलना माना गया।

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    वहीं प्रधान शिक्षिका द्वारा विभाग को सूचना दिए बिना विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करना भी नियमों के विरुद्ध पाया गया। इन सभी तथ्यों को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने प्रधान शिक्षिका और विशिष्ट शिक्षिका के बाद अब विशिष्ट शिक्षक अमरेंद्र कुमार को भी निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

    निलंबन अवधि के दौरान अमरेंद्र कुमार का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। सभी संबंधित मामलों में अलग-अलग आरोप पत्र जारी किए जाएंगे।

    विद्यालय अनुशासन, शिक्षा और बच्चों के भविष्य का स्थान है। गुटबंदी, अनुशासनहीनता और हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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    राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी