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    Sitamarhi News: स्कूल में शिक्षकों की गुटबंदी पर गिरी गाज, प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक सस्पेंड

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड स्थित एक विद्यालय में शिक्षकों के बीच गुटबंदी और आपसी टकराव के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। प्रधान शिक्षिका और एक ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। डुमरा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर पोखर टोला में शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच लंबे समय से चली आ रही गुटबंदी और आपसी टकराव अब विभागीय कार्रवाई तक पहुंच गई है। विद्यालय परिसर में विवाद और मारपीट का वीडियो प्रसारित होने और शैक्षणिक माहौल बिगड़ने के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधान शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक दोनों को निलंबित कर दिया है।

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    बताया जाता है कि बीते 13 दिसंबर को विद्यालय में बच्चों के बीच संतरा वितरण को लेकर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के बीच विवाद हुआ था। अगले ही दिन यह विवाद और उग्र हो गया तथा गुटों में बंटे शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच जमकर कहासुनी के बाद हाथापाई तक हो गई। इस घटना में विशिष्ट शिक्षिका पुनीता कुमारी एवं प्रधान शिक्षक अहाना गुप्ता घायल हो गईं।

    मामला थाना तक पहुंचा और दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया। घटना के बाद भी विद्यालय में स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। सोमवार को विद्यालय में फैली अराजकता से आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सूचना मिलने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार विद्यालय पहुंचे। उनकी उपस्थिति में ग्रामीणों और शिक्षकों के बीच करीब तीन घंटे तक पंचायत चली।

    इसके बाद बीईओ ने एक कक्ष में ग्रामीण प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं से बारी-बारी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शिक्षकों के बीच व्याप्त अंतर्कलह सामने आया। किसी ने नए प्रधान शिक्षक के प्रभार को विवाद की जड़ बताया, तो किसी ने कार्यशैली पर सवाल उठाए। कुछ शिक्षकों ने महिला शिक्षक के साथ उनके पति के कथित हस्तक्षेप को भी विवाद का कारण बताया।

    बीईओ ने सभी पक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि विद्यालय में किसी भी स्थिति में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के क्रम में यह भी सामने आया कि प्रधान शिक्षक अहाना गुप्ता द्वारा 13 दिसंबर को विद्यालय परिसर में हुए विवाद का वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया, जबकि इसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई।

    इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसे विभाग की छवि धूमिल करने वाला कृत्य मानते हुए उन्हें बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 एवं अन्य सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए निलंबित किया गया।

    वहीं, बीईओ द्वारा भेजे गए स्थलीय जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ कि विशिष्ट शिक्षिका पुनीता कुमारी द्वारा विद्यालय में उग्र व्यवहार, मारपीट, अमर्यादित भाषा का प्रयोग एवं शैक्षणिक वातावरण दूषित किया गया। उनका स्पष्टीकरण भी भ्रामक पाया गया।

    इसके आधार पर विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के उल्लंघन के आरोप में उन्हें भी निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षिकाओं का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डुमरा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दोनों मामलों में आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।