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    मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को

    सीतामढ़ी। लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदा

    By JagranEdited By: Updated: Sat, 28 Oct 2017 01:45 AM (IST)
    मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को

    सीतामढ़ी। लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य जोरों पर है। वैसे युवा जो 1 जनवरी 2018 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे है वे नए मतदाता बन सकते है।विभाग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिया है।

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    जनवरी में होगा निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में 1 जनवरी 2018 के आधार पर निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत 4 अक्टूबर को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद 31 अक्टूबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्ति करने की तिथि निर्धारित की गई है। 11 से 18 अक्टूबर तक ग्राम सभा अथवा आवासीय कल्याण संघ की बैठक निर्धारित करते हुए फोटो मतदाता सूची के संबंधित भाग को पढ़कर सत्यापन कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राजनीतिक दलों के मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गई है। दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन 30 नवंबर तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। 26 दिसंबर 2017 तक डाटाबेस का अद्यतीकरण, छायाचित्र का मर्जिंग आदि को कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी 2018 को किया जाएगा।

    मतदान केंद्रों का होगा युक्तिकरण

    संक्षिप्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदान केंद्रों का युक्तिकरण करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 एवं शहरी क्षेत्र में 1400 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों युक्तिकरण कराने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित मतदाता से अधिक मतदाता होने की स्थिति में सहायक मतदान केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।

    मतदाता बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में संक्षिप्त मतदान सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वैसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूरा हो रहा है वे मतदाता बन सकते है। इसके लिए उन युवाओं आयु, स्थानीय निवासी होने आदि का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र 6 के साथ उपलब्ध कराना होगा। विहित प्रपत्र में आवेदक का हस्ताक्षर एवं घोषणा अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। नए मतदाता बनने के लिए आर्हता प्राप्त करने वाले युवा अपने नजदीक के बूथ पर, संबंधित बीएलओ के यहां, प्रखंड कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करा सकते है। आयु संबंधी प्रमाण पत्रों में जन्म प्रमाण, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस अथवा आधार कार्ड आदि मान्य होगा।

    शपथ पत्र मांग करने वाले बीएलओ पर होगी कार्रवाई

    प्रपत्र 6 अथवा 8 की स्थिति में बीएलओ द्वारा निवास प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्र के अलावा शपथ पत्र नोटरी आदि की मांग सर्वथा गलत है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमप्रकाश ने बताया कि शपथ पत्र की मांग करने वाले बीएलओ परे त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है।