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    Sheikhpura News: सड़क पर फेंका कचरा तो लगेगा पांच हजार रुपये जुर्माना, सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:52 AM (IST)

    शेखपुरा नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक नया नियम लागू किया है। सड़क पर कचरा फेंकने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, ताकि शहर को साफ रखा जा सके और नागरिक स्वच्छता अभियान में सहयोग करें।

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    सड़क पर फेंका कचरा तो लगेगा पांच हजार रुपये जुर्माना। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। नगर क्षेत्र में मुख्य सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर परिषद सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके साथ ही, स्ववित्त पोषित योजना के तहत बनी पुरानी दुकानों के मालिकों पर भी नकेल कसी जाएगी। नगर परिषद ने बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही दुकानों पर भी शिकंजा कसने की योजना बनाई है।

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    कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य सड़क पर कचरा फेंकने वालों से नगर परिषद पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूल करेगी। इसके लिए सीसी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

    साथ ही नगर परिषद के चलते-फिरते अधिकारी और कर्मचारी भी इस पर नजर रखेंगे। शहर के कई क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि लोग घरों की छतों से कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, जबकि कई दुकानदार रात में अपना कचरा सड़क पर डाल देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    किराया बकाया 39.50 लाख रुपये

    1995-96 के दौरान नगर निकाय ने स्ववित्त पोषित योजना के तहत कई स्थानों पर दुकानें बनाकर बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए दी थीं। इसमें भूमि नगर निकाय की थी। निर्माण का खर्च लाभुक उठाते थे।

    इसके बदले नगर निकाय ने न्यूनतम किराया निर्धारित किया था, लेकिन अधिकांश लाभुक किराया का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों पर नगर परिषद का 39 लाख 53 हजार 364 रुपये का किराया बकाया है। किराया भुगतान के लिए नोटिस जारी की गई है। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो दुकानों को सील किया जाएगा।

    ट्रेड लाइसेंस के लिए 253 आवेदन

    नगर परिषद दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस भी वसूल करेगा। जानकारी के अनुसार, शेखपुरा नगर परिषद में 900 दुकानें हैं, जिनमें से केवल 235 ने ट्रेड लाइसेंस लिया है। सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

    इसमें माल से लेकर छोटे दुकानदार भी शामिल हैं। ट्रेड लाइसेंस के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये, उससे नीचे की दुकान के लिए 2,500 रुपये, उससे नीचे 2,000 रुपये और सबसे कम 1,500 रुपये शुल्क देना होगा। सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नगर परिषद विशेष अभियान चलाएगा। बिना ट्रेड लाइसेंस वाली दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी।