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    पुरैना तिहरे हत्याकांड मामले में आया फैसला, 11 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

    Updated: Fri, 16 May 2025 03:48 PM (IST)

    शेखपुरा के पुरैना गांव में जमीनी विवाद के चलते हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई त्वरित गति से की। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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    पुरैना के तिहरे हत्या कांड में 11 को आजीवन कारावास। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। सदर प्रखंड के पुरैना गांव में मामूली भूमि विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड में शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने सजा सुनाई।

    एक अधेड़ की हत्या के बदले उसी दिन पिता-पुत्र की हत्या के इस मामले में शेखपुरा की प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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    लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा में शेखपुरा जेल भेज दिया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडे ने आरोपियों की उपस्थिति में सजा सुनाई।

    उन्होंने बताया कि अदालत यादव की हत्या के मामले में राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश यादव, देवनंदन यादव, पशुपति यादव तथा पंकज यादव को सजा सुनाई है।

    पिता-पुत्र रामप्रवेश यादव तथा सर्जन यादव की हत्या में अदालत ने हरिनंदन यादव, बिलास यादव, कामदेव यादव, श्यामदेव यादव तथा राजो यादव को सजा सुनाई है।

    दोनों मामलों की सुनाई अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत की। सजा सुनाए जाने से पहले आरोपियों के परिवार के सदस्य अदालत परिसर में जमा थे।

    सजा सुनाए जाने के बाद जेल ले जाने के लिए जब हथकड़ी में आरोपियों को अदलात से बाहर लाया गया तो उनके परिवार के लोग मिलकर भावुक हो गए। परिवार में महिला तथा छोटे बच्चे भी आरोपियों से मिलने आए थे।

    क्या है मामला

    सदर प्रखंड और कोरमा थाना के पुरैना गांव में मामूली भूमि विवाद को लेकर 28 जनवरी 2023 को अधेड़ अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    इसको लेकर कोरमा थाना में नामजद प्राथमिकी 15/ 2023 दर्ज की गई थी। अदालत यादव की हत्या के प्रतिशोध में कुछ ही घंटे के बाद पिता-पुत्र रामप्रवेश यादव तथा सर्जन यादव की भी हत्या घर से खींचकर लाठी-डंडे तथा लोहे के रॉड से पीटकर कर दी गई थी।

    इसमें बीच बचाव में आए रविश कुमार तथा अनीता देवी घायल हो गई थी। इस दोहरे हत्या कांड को लेकर कोरमा थाना में नामजद प्राथमिकी 16/2023 दर्ज की गई थी।