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    Sheohar News: पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    Sheohar News:शिवहर में जिला अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को पति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 26 अक्टूबर 2023 को तरियानी थाना क्षेत्र में चंदन कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसकी पत्नी निशा कुमारी और प्रेमी प्रीतेश कुमार शामिल थे। साक्ष्य के अभाव में निशा के पिता सहित दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar News: जिला व सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने प्रमी संग मिलकर पति की चाकू गोद निर्मम हत्या के दो साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी निशा कुमारी व प्रेमी प्रीतेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।

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    जिला जज ने उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों की गवाही व लोक अभियोजक सुरेश राय की तर्कों से संतुष्ट होकर तरियानी थाना क्षेत्र की छतौनी निवासी निशा कुमारी व उसके प्रेमी सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र के बरहरबा निवासी प्रीतेश कुमार को यह सजा सुनाई हैं।

    जबकि साक्ष्य के अभाव में निशा कुमारी के पिता मनोज कुमार सिंह व वैद्यनाथपुर निवासी चंदन कुमार नामक एक अन्य को मुक्त कर दिया है। बताते चलें कि 26 अक्टूबर 2023 की रात तरियानी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव में घर में घुसकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

    हमलावरों ने युवक के पेट, गर्दन, दोनों हाथ और सीना समेत कुल 27 स्थानों पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए थे। मृतक की पहचान पूर्व शिक्षक स्व. उमाशंकर सिंह व उर्मिला देवी के इकलौते पुत्र चंदन कुमार सिंह (27) के रूप में की गई थी।

    इस वारदात में पत्नी निशा कुमारी भी जख्मी हालत में मिली थी। निशा द्वारा बताया गया था कि लूटपाट के दौरान बदमाशों ने चंदन की हत्या कर दी। वहीं उसे भी जख्मी कर दिया था। हालांकि घटनास्थल से मिले प्रीतेश के कपड़ा व मोबाइल ने पूरी सच्चाई बयां कर दी थी।

    स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने निशा कुमारी व उसके पिता पुरनहिया थाना क्षेत्र के बेदौल निवासी मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना की बाबत चंदन के चचेरे भाई विभूति कुमार सिंह के आवेदन पर तरियानी थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    जिसमें प्रीतेश कुमार, निशा कुमारी, उसके पिता मनोज कुमार सिंह व अज्ञात को आरोपित किया था। मामले में प्रीतेश फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन उसने करीब एक साल बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था।

    वहीं कुछ माह बाद हाइकोर्ट से बेल भी ले लिया था। चंदन के स्वजनों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के बेल को रद्द कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिसिया जांच में सामने आया कि
    उमाशंकर सिंह शिक्षक थे।

    सेवाकाल में निधन के बाद उनकी पत्नी उर्मिला देवी अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बनी थी। छह माह पूर्व उर्मिला देवी चल बसी। उमाशंकर सिंह को चार पुत्री के अलावा इकलौता पुत्र चंदन था।

    चारों बेटियों की शादी हो चुकी है। वर्ष 2020 में चंदन कुमार की शादी पुरनहिया थाना क्षेत्र के बेदौल गांव निवासी निशा कुमारी के साथ हुई थी। चंदन, मुजफ्फरपुर के दादर इलाके में रिफाइनरी कंपनी में काम करता था। जबकि, पत्नी अकेली घर पर रहती थी। शादी के बाद भी निशा का उसके प्रेमी प्रीतेश से प्रेम प्रसंग चलता रहा।

    विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद होता था। कुछ दिन पूर्व निशा गांव आकर अकेली रहने लगी। इस दौरान उसका प्रेमी उसके साथ रह रहा था। 26 अक्टूबर 2023 की रात चंदन अपने घर पहुंचा था।

    जहां निशा व उसके प्रेमी प्रीतेश ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ अंतिम आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।