शिवहर में दहेज न देने पर पति ने पत्नी का कराया गर्भपात, मार-पीटकर घर से बाहर निकाला; मोबाइल पर दिया तीन तलाक
बिहार में शिवहर के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना क्षेत्र के हिरम्मा गांव में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर मार-पीटकर घर से निकाल दिया। पीड़िता नुसरत जहां ने रविवार को महिला थाने में पति मो. महताब ससुर मो. मंजूर जेठ मो. आफताब ननद मेहनाज खातून और शहनाज खातून सहित आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जागरण संवाददाता, शिवहर: बिहार में शिवहर के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना क्षेत्र के हिरम्मा गांव में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर मार-पीटकर घर से निकाल दिया।
पीड़िता नुसरत जहां ने रविवार को महिला थाने में पति मो. महताब, ससुर मो. मंजूर, जेठ मो. आफताब, ननद मेहनाज खातून और शहनाज खातून सहित आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज प्राथमिकी में बताई आपबीती
दर्ज प्राथमिकी में नुसरत ने बताया है कि नौ दिसंबर 2008 को मो. महताब से उसका निकाह हुआ था। तब माता-पिता ने नकदी और भूषण समेत पर्याप्त उपहार दिए थे।
कुछ समय बाद पति समेत ससुराल वालों ने व्यवसाय के लिए दहेज में छह लाख रुपये मायके से लाने को कहा गया।
दहेज देने में असमर्थता जताने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। कई दिनों तक भूखा-प्यासा रखकर उसके साथ बंद कमरे में मारपीट की जाती थी।
इसके बाद माता-पिता ने किसी तरह एक लाख रुपये की व्यवस्था कर दामाद को दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर प्रताड़ित किया जाने लगा।
उसका दो साल का एक बेटा भी है। इसके बाद गर्भवती होने पर मारपीट कर उसका गर्भपात करा दिया गया।
पति ने बीते साल मार-पीटकर घर से निकाला
बीते साल 13 दिसंबर को बेरहमी से पिटाई करते हुए आभूषण और कपड़े आदि छीनकर घर से निकाल दिया गया। घर से निकालने के बाद पीड़िता मायके पहुंची।
पति ने मायके पहुंचकर उसके माता-पिता के साथ भी मारपीट की। इसी बीच फोन कर तीन तलाक दे दिया। इसके बाद ससुरालियों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया।
क्या बोलीं महिला थानाध्यक्ष
महिला थानाध्यक्ष कोमल रानी ने बताया कि मारपीट, क्रूरता, दहेज प्रताड़ना, गर्भपात कराने व अपमानित करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में तीन तलाक का भी उल्लेख है, लेकिन किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया गया है।
थाना अध्यक्ष ने आगे कहा कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी पति को नोटिस दिया जाएगा। अगर वह उपस्थित होकर पत्नी को अपना लेता है तो ठीक है। ऐसा नहीं होने पर तीन तलाक का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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