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    शेखपुरा से अपहृत युवती ने परिवार संग रहने से किया इनकार, कोर्ट ने पूरी की इच्छा

    By Akshay PandeyEdited By: Akshay Pandey
    Updated: Sat, 21 Jun 2025 04:30 PM (IST)

    शेखपुरा से अपहरण किए जाने की प्राथमिकी करना वाली युवती ने शनिवार को शादीशुदा स्थिति में शेखपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। युवती ने अदालत में कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है। 

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    हाईकोर्ट ने युवती को पति के साथ रहने की दी आज्ञा। सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता शेखपुरा। झारखंड की जिस युवती के शेखपुरा से अपहरण किए जाने की प्राथमिकी कराई गई थी, उसने शनिवार को शादीशुदा स्थिति में शेखपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। युवती ने अदालत में कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है।

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    इसके बाद युवती की इच्छा पर अदालत ने उसे पति के घर जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। लड़की के अधिवक्ता आतोष कुमार सिंहा ने बताया कि झारखंड के धनबाद की रहने वाली युवती पिछले महीने अपने रिश्तेदार के घर शेखपुरा आई थी।

    26 मई को युवती गायब हो गई थी, जिसको लेकर शेखपुरा थाना में धनबाद के बरबड्डा निवासी विक्रम उर्फ जैकी सहित कई लोगों के खिलाफ युवती को अगवा किए जाने की प्राथमिकी कराई थी। इसी मामले में पुलिस ने पिछले सप्ताह दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

    शनिवार को युवती ने स्थानीय अदालत में समर्पण करके स्वयं को 26 वर्ष की वयस्क बताते हुए विक्रम उर्फ जैकी के साथ शादी करने और उसी के साथ रहने की इच्छा जताई। अदालत ने पुलिस सुरक्षा में युवती को उसके पति के घर भेजने का आदेश दिया। आत्म समर्पण करने आई युवती के साथ उसके पति के कई रिश्तेदार भी थे।