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    सारण के भेल्दी थानाध्यक्ष निलंबित, 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर हुई कार्रवाई

    भेल्दी थानाध्यक्ष संदीप कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। बता दें कि आरोपित बच्चा सिंह पंकज सिंह एवं हरिदेव सिंह के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण आरोपित को बीएनएसएस की धारा 187 (3) का लाभ प्राप्त हुआ।

    By Amritesh Kumar Edited By: Akshay Pandey Updated: Wed, 18 Jun 2025 05:09 PM (IST)
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    सारण में थानाध्यक्ष निलंबित कर दिए गए। सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के भेल्दी थानाध्यक्ष संदीप कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय हो कि भेल्दी थाना (कांड संख्या-341/24) के एक मामले में आरोपित बच्चा सिंह, पंकज सिंह एवं  हरिदेव सिंह के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण आरोपित को बीएनएसएस की धारा 187 (3) का लाभ प्राप्त हुआ।

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    इस बरती गयी लापरवाही के कारण भेल्दी थानाध्यक्ष से  निलंबन वविभागीय कार्यवाही के विरूद्ध पांच  दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी गई थी। भेल्दी थानाध्यक्ष संदीप कुमार  द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए सारण क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक निलेश कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र वापस करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश पर सारण पुलिस का जिलादेश अंकित किया गया है। विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी।

    वरीय पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने कहा कि सारण पुलिस यह स्पष्ट करना चाहती है कि कर्तव्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और सभी पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्यों का निष्पादन पूरी निष्ठा, तत्परता एवं विधिक मर्यादा में रहते हुए करें। उन्होंने आमलोगों से अपील किया है कि वे पुलिस का सहयोग करें।