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    छपरा नगर निगम क्षेत्र विस्तार अधिसूचना के स्थगन पर याचिका की तैयारी

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 02 Jun 2022 10:28 PM (IST)

    ग्रेटर छपरा निर्माण का यहां के लोगों का सपना एक बार फिर धूमिल होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। न ...और पढ़ें

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    छपरा नगर निगम क्षेत्र विस्तार अधिसूचना के स्थगन पर याचिका की तैयारी

    सारण। ग्रेटर छपरा निर्माण का यहां के लोगों का सपना एक बार फिर धूमिल होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने उस अधिसूचना को स्थगित कर दिया है, जिसमें छपरा नगर निगम के क्षेत्र विस्तार का प्रारूप प्रकाशित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के आलोक में यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की गई थी। छपरा शहर के विस्तारीकरण की इस अधिसूचना के स्थगन ने बवाल खड़ा कर दिया है। छपरा की स्वयंसेवी संस्था वेटरन फोरम आफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है। पुराने परिसीमन पर निगम चुनाव की हो रही तैयारी छपरा नगर निगम के विस्तार की अधिसूचना नगर विकास व आवास विभाग ने 28 दिसंबर 2021 को जारी की थी। इसमें शहर के आसपास की 15 ग्राम पंचायतों के भाग को आंशिक व पूर्ण रूप से नगर निगम में शामिल करने का प्रारूप प्रकाशित किया गया था। हाल में ही पिछले 14 मई को इस अधिसूचना स्थगन के बाबत नगर विकास विभाग ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेजा। इस पत्र के आलोक में चुनाव आयोग ने छपरा नगर निगम का चुनाव इसके पुराने परिसीमन पर कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पुराने परिसीमन में 45 वार्ड हैं और इन वार्डो की मतदाता सूची बनाने से लेकर इसके अंतिम प्रकाशन तक की तिथि आयोग ने तय कर दी है। इस चुनाव का निर्वाची पदाधिकारी भी एडीएम डा. गगन को नामित कर दिया गया है। जनहित याचिका पर शहर के विस्तार की अधिसूचना छपरा शहर के क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना दरअसल एक जनहित याचिका के फैसले के आधार पर की गई थी। सदर प्रखंड के माला गांव निवासी शिव कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में सीडब्लूजेसी 15189-2021 दायर की थी। इसपर निर्णय देते हुए कोर्ट ने वर्ष 2021 के 16 नवंबर को नगर विकास विभाग को छपरा नगर निगम के क्षेत्र विस्तार का निर्देश दिया था। इसी आलोक में राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया हाईकोर्ट में चले गए और उन्होंने याचिका दायर की। मुखियों की इस याचिका पर सुनवाई अभी चल ही रही है। नगर विकास विभाग के फैसले पर याचिका शीघ्र छपरा नगर निगम के क्षेत्र विस्तार से संबंधित अधिसूचना स्थगित करने के खिलाफ नगर विकास एवं आवास विभाग पर जनहित याचिका शीघ्र दायर होगी। याचिका दायर करने की तैयारी में लगे स्वयंसेवी संगठन वेटरन फोरन के चेयरमैन व रिटायर्ड विग कमांडर डा. बीएमपी सिंह ने बताया कि अधिसूचना को स्थगित करना नगर विकास विभाग का अविवेकपूर्ण निर्णय है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कहा कि बिहार सरकार जबतक अपने निर्णय को वापस नहीं लेती वे चैन से बैठने वाले नहीं।

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