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    विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र, जानिए कौन-कौन से दस्तावेज हैं मान्य

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए ज़रूरी पहचान पत्रों की सूची जारी कर दी है। बिना पहचान पत्र के मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते। अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से भी कोई एक मान्य होगा।

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    विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र

    जागरण संवाददाता, सारण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है। अब मतदाता मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर तभी वोट दे सकेंगे जब उनके पास मान्य पहचान पत्र होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान के दिन वे अपना पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र जाएं।

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    निर्वाचन आयोग के अनुसार, यदि किसी मतदाता के पास फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकता है। मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान अधिकारी इन पहचान पत्रों को देखकर मतदाता की पहचान सत्यापित करेंगे और उसके बाद ही उसे मतदान करने की अनुमति देंगे।

    इन पहचान पत्रों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी फर्जी मतदाता मतदान न कर सके और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। जिला प्रशासन ने भी सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने पहचान पत्र की जांच कर लें ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान पत्रों की सूची

    • 1. मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
    • 2. पासपोर्ट
    • 3. ड्राइविंग लाइसेंस
    • 4. आधार कार्ड
    • 5. पैन कार्ड
    • 6. केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
    • 7. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
    • 8. राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रेडिट कार्ड जिसमें फोटो हो
    • 9. मनरेगा जॉब कार्ड
    • 10. बीमा पॉलिसी का फोटोयुक्त दस्तावेज
    • 11. पेंशन संबंधी दस्तावेज (फोटो सहित)
    • 12. स्मार्ट कार्ड जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी किया गया हो

    निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से यह भी कहा है कि यदि उनके पास एक से अधिक पहचान पत्र हैं तो मतदान के समय केवल एक ही वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति दी जाएगी। इसलिए सभी मतदाता सतर्क रहें और अपने पहचान पत्रों को सुरक्षित रखें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकें।