Bihar Police: रिश्वतखोरी के आरोप में डोरीगंज के ASI निलंबित, SSP ने लिया एक्शन
सारण पुलिस ने डोरीगंज थाने के एएसआई अमित कुमार को रिश्वतखोरी और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निगरानी विभाग की जांच में रिश्वत के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करने की बात कही है।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
जागरण संवाददाता, छपरा। अवैध वसूली के गंभीर आरोप और बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामले में सारण पुलिस ने डोरीगंज थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अमित कुमार के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कदम डोरीगंज थाना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा निगरानी विभाग, पटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक अमित कुमार द्वारा 12 नवंबर 25 को 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश आवेदन भेजा गया था, लेकिन सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय से अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया।
इसके बावजूद वह 17 नवंबर 2025 से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित हैं और विभागीय संपर्क माध्यमों, विशेषकर मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में डोरीगंज थाना में सनहा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।
इसके अलावा मुसेपुर निवासी आवेदक बबलू कुमार यादव द्वारा निगरानी विभाग को दिए आवेदन में सहायक अवर निरीक्षक
अमित कुमार पर 50,000 की अवैध वसूली और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया गया था।
4 नवंबर 2025 को निगरानी विभाग ने सत्यापन जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर निगरानी थाना में (कांड संख्या 96/25, दिनांक सात नवंबर 2025 के तहत धारा 07(ए) पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) )के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सारण पुलिस ने कहा है कि इस प्रकार का आचरण पुलिस संगठन की छवि को प्रभावित करता है और कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता को दर्शाता है। इसलिए सहायक अवर निरीक्षक अमित कुमार को 17 नवंबर 2025 से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है तथा सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि भ्रष्टाचार, कदाचार तथा लापरवाही के प्रति जीरो टालरेंस नीति पर सख्ती से कार्यवाही जारी रहेगी।

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