छपरा, जागरण संवाददाता। सारण जिले के मांझी प्रखंड के मुबारकपुर पंचायत में तीन युवकों की पिटाई के बाद एक की मौत के बाद रविवार को आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं, तनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय भी एक्शन में आ गया है। सोमवार को एडीजी जितेंद्र गंगवार मुबारकपुर गांव पहुंचे। उनके साथ डीआइजी विकास कुमार, डीएम राजेश मीणा एवं एसपी डा गौरव मंगला सहित पुलिस प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी ने मुबारकपुर गांव में पीड़ित परिवार के लोगों एवं ग्रामीणों से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं, अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ली।

उन्होंने गांव के लोगों से संयम एवं शांति बहाल रखने की अपील की। एडीजी ने कहा कि जो भी घटना हुई है, उसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपितों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधि- व्यवस्था का उल्लंघन जो भी करेंगे, उनपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा।

बता दें कि मांझी के मुबारकपुर गांव में दो फरवरी को दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वहीं, दो की हालत गंभीर है। दोनों पटना में भर्ती है। इस घटना के विरोध में कुछ लोगों द्वारा पांच फरवरी को आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है।

दो दिनों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक

तनाव को देखते हुए मुबारकपुर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है। आठ फरवरी तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुबारकपुर पंचायत में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए निषेधाज्ञा लागू है। क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, तलवार, अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

साथ ही किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटों आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटों आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगें या नहीं लिखेगें, जिससे सामाजिक सद्भाव विगड़ने की आशंका हो। कोई व्यक्ति आमजनों को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

विशेष परिस्थितियों में निषेधाज्ञा लागू नहीं

वहीं, रात्रि 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी पदाधिकारी, पुलिस एवं सैन्य बल, रेलवे के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों (अधिकारिक कार्य में नियुक्त), सरकार अथवा प्रशासन द्वारा अनमुति प्रदत्त व्यक्तियों, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय में जाने वाले छात्र, छात्राओं पर निषेधाज्ञा लागू नहीं होगा। इसके अलावे ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों तथा रेलवे परिचालन से संबंधित कर्मियों पर ये निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।

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Edited By: Aditi Choudhary