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    Bihar Election 2025 Date: समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कब होगा मतदान? यहां जानिए डेट

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले में पहले चरण में मतदान होगा। डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि 10 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 6 नवंबर को मतदान होगा। जिले में 29.32 लाख मतदाता हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की गई है। नकदी और शस्त्रों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

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    पहले चरण में जिले की 10 विधानसभा सीट पर होगा चुनाव, घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिलेभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। डीएम रोशन कुशवाहा ने सोमवार की शाम प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में पहले चरण में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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    17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 18 को संवीक्षा और 20 तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते है। 6 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

    बताया गया कि 29.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 15.63 लाख पुरुष, 13.68 लाख महिलाएं और 30 मंग्लामुखी मतदाता शामिल है। 1762 भवनों पर बने 3603 मतदान केंद्र पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। 11,855 मतदाता को वृद्ध मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया है। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 33,104 है।

    उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। बीएनएस की धारा 163 लागू होगी। बताया कि आदर्श अचार संहिता के पालन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है, ताकि आदर्श आचार संहिता को लागू करने में किसी प्रकार परेशानी न हो।

    उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने बाद में 5-5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगे। इसके अलावा शस्त्र ले जाने आने पर प्रतिबंध होगा। इसमें वैसे लोगों को छूट होगी जो सीख समुदाय से आते हैं। साथ ही सत्यापन आदि को शस्त्र लेकर जाने वाले को भी छूट होगी। इसके अलावा बिना अनुमति के कोई भी शस्त्र धारण नहीं कर सकता है।

    उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध होगा। जबकि, अन्य समय में अनुमति आवश्यक होगी। इस दौरान किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध होगा। धार्मिक अनुष्ठानों, मांगलिक कार्य और शव यात्रा आदि को इससे बाहर रखा गया है।

    निर्भय होकर अपने मताधिकार का करें प्रयोग:

    निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। सभी थानों में संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, स्थैतिक निगरानी दल और वीडियो सर्विलांस टीमें गठित हो चुकी है।

    उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के लालच, प्रलोभन या दबाव से बचें। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचना दी जा सकती है।

    डीएम ने कहा कि मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन आदि देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि मतदान केंद्रों पर विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा, व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त प्रकाश, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

    दस लाख से अधिक नकदी मिलने पर आयकर विभाग करेगा जांच:

    आचार संहिता के दौरान 50 हजार से अधिक की नकदी पकड़े जाने पर उसका लेखा जोखा दिखाना आवश्यक होगा। पदाधिकारी के संतुष्ट होने पर ही उसे छोड़ा जाएगा। वहीं किसी के पास आदि दस लाख या उससे अधिक की नकदी पकड़ी जाती है तो उसे आयकर क्लियरेंस आवश्यक होगा। इसके लिए डीडीसी के नेतृत्व में एक कोषांग का गठन किया गया है। कोषांग आयकर विभाग से समन्वय स्थापित कर उसका जांच पड़ताल करेगी।

    10,200 पर 126 की कार्रवाई:

    एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस का कार्य भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना है। इसके लिए बीएनएस की धारा 126,135 के तहत 10,200 लोगों पर कार्रवाई की गई है। सीसीए के लिए कार्रवाई की गई है। गुंडा पंजी में दर्ज नाम वालों पर गत एक महीने से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही अगले एक माह तक उनके उपर पुलिस की पैनी नजर होगी।

    उन्होंने कहा कि सीसीए और गुंडा प्रस्ताव पुलिस की तरफ से भेजा गया है। डीएम के निर्देशानुसार जिला बदर व थाना बदर किए गए बदमाशों को संबंधित थाना में हाजिरी सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही सभी चेक पोस्ट आदि पर कार्य शुरू किया जा चुका है। 25 फीसदी हथियार को जमा कराया जा चुका है, जबकि गठित कमेटी के निर्देशानुसार आवश्यकता अनुसार शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया जारी है।

    उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बाहरी बल की उपलब्धता कराई गई है। उनका उपयोग करते हुए सभी चेक पोस्ट पर कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि 128 लोगों पर सीसीए और 640 लोगों पर गुंडा प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि 1270 लोगों के शस्त्र का सत्यापन किया जा चुका है। वहीं जिलेभर में 30 चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है।

    72 घंटे में हटाए जाएंगे सभी पोस्ट बैनर:

    आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पोस्ट बैनर हटाने का कार्य शुरू किया गया। डीएम, एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों ने समाहरणालय परिसर में लगाए गए सरकारी योजनाओं के पोस्टर आदि को बुलडोजर के सहारे नगर निगम के कर्मियों द्वारा हटवाया।

    डीएम ने बताया कि अगले 72 घंटे में सभी जगहों से पोस्ट बैनर हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अगले 24 घंटे में सरकारी जगहों पर लगे पोस्टर बैनर हटाया जाएगा। 48 घंटे में सार्वजनिक जगहों पर और 72 घंटे के भीतर सभी पोस्ट बैनर हटा दिए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि जिले में पोस्ट बैनर हटाने का कार्य आचार संहिता लागू होते ही शुरू हो चुका है। इस दौरान एसडीओ दिलीप कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय समेत अन्य मौजूद रहे।

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