Updated: Sat, 06 Jan 2024 08:36 PM (IST)
Bihar News बिहार के समस्तीपुर में करीब डेढ़ साल पहले एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार मोती साह को समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड देने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी।
संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर में करीब डेढ़ साल पहले एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी मोती साह को कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस मामले में शनिवार को व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने सुनवाई की। कोर्ट ने शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त मोती साह को दोषी करार दिया।
5 साल जेल, 1 लाख का जुर्माना
इसके बाद धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये अर्थदंड देने का आदेश दिया। राशि नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी।
बहस के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) अविनाश राय व रमेश प्रसाद सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा।
क्या है पूरा मामा ?
गौरतलब है कि 23 जून 2021 को रेल थाने की पुलिस समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक निकास द्वार के पास जांच कर रही थी। इस दौरान मोती साह के पास से एक बोतल अंग्रेजी शराब मिली थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।