समस्तीपुर में 10 करोड़ लूट मामले में 3 किलो सोना के साथ 13 गिरफ्तार, दो देसी पिस्टल और छह कारतूस भी बरामद
समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हुए दस करोड़ की लूट का खुलासा हो गया है। बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 महिलाओं समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों से करीब तीन किलो सोना दो देसी पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि लूट में बैंक के सोना जांचकर्ता और लोन एजेंट ने अपराधियों की मदद की थी।

जेएनएन, पटना। समस्तीपुर में इसी साल मई में नगर थाना क्षेत्र के बैंक आफ महाराष्ट्र से करीब दस करोड़ रुपये मूल्य के सोना और नकदी लूट मामले का खुलासा हो गया है।
बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिहार के वैशाली व समस्तीपुर और उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में छपेमारी कर तीन महिला समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट का करीब तीन किलो सोना भी बरामद कर लिया गया है।
अपराधियों के पास से बरामद चीजें
इसके अलावा अपराधियों के पास से दो देसी पिस्टल और छह कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन ने कार्रवाई की पुष्टि की है।
इस मामले में जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें वैशाली का रविश कुमार, करमवीर कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक साह, हरिश्चन्द्र राय, समस्तीपुर का रंधीर कुमार, दीपक कुमार, अनुराधा देवी, फूलपरी देवी, रमेश झा, अभिषेक कुमार गुप्ता, अखिलेश राय उर्फ गोलू यादव और सविता देवी शामिल हैं।
सोना जांचकर्ता और लोन एजेंट की मदद से की थी लूट
एसटीएफ के अनुसार, सोने लूट की साजिश अपराधियों ने बैंक के सहयोगी कर्मियों की मदद से की थी। सोने की गुणवत्ता जांचने वाले चेकर अभिषेक गुप्ता और लोन एजेंट रमेश झा ने इसमें लाइनर की भूमिका निभाई थी।
गोल्ड लोन देने के बदले बैंक आफ महाराष्ट्र ने ग्राहकों द्वारा जमा किये जाने वाले सोने की शुद्धता की जांच के लिए अभिषेक गुप्ता की चेकर के रूप में प्रतिनियुक्ति की थी।
उसने ही लोन एजेंट रमेश झा की मदद से बैंक के अंदर रखे आभूषण व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अपराधकर्मियों तक पहुंचाई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने कुल 9.75 किग्रा सोना और 15 लाख रुपये नकदी की लूट की थी।
गिरफ्तार लुटेरों का पुराना आपराधिक इतिहास
एसटीएफ के अनुसार सोना लूट मामले में गिरफ्तार आरोपितों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। रवीश कुमार के खिलाफ वैशाली, समस्तीपुर और पश्चिम बंगाल के राणाघाट थाना में लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट सहित कुल नौ कांड दर्ज हैं।
इसके अलावा कर्मवीर उर्फ धर्मवीर के विरुद्ध 14 कांड, रंधीर कुमार के विरुद्ध आठ कांड, दीपक कुमार उर्फ मुंशी के खिलाफ आठ कांड, अखिलेश राय उर्फ गोलू यादव के खिलाफ 21 कांड दर्ज हैं।
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