Farmer Registry: पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री है जरूरी, समस्तीपुर में लगया जा रहा शिविर
फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से मिलेगा। इस रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे जैसे कि बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है। समस्तीपुर में इसके लिए शिविर आयोजित किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। किसानों को पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ देने के लिए कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुकों को रजिस्ट्री कराना है। जिले में प्रथम चरण के दौरान प्रत्येक प्रखंड से दो-दो राजस्व ग्राम का चयन कर शिविर आरंभ किया गया।
समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु चयनित राजस्व ग्राम लगुनिया रघुकंठ में शिविर का शुभारंभ हुआ। दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के संयुक्त निदेशक (शष्य) संजय नाथ तिवारी ने कहा कि अब किसान सम्मान निधि से लेकर खाद-बीज तक की सब्सिडी इसी के माध्यम से मिलेगी।
चलाया जा रहा फार्मर रजिस्ट्री अभियान
एग्रीस्टैक योजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सुमित कुमार सौरभ, सहायक निदेशक (रसायन) अमित कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार, हल्का कर्मचारी विकास कुमार, कृषि समन्वयक सुरेंद्र कुमार, समाजसेवी बबन चौधरी सहित आदि उपस्थित रहे।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी
जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। फार्मर रजिस्ट्री कराने से कृषकों को फसली ऋण एवं केसीसी ऋण उनकी जोत के आधार पर बैंकों में आवेदन करने पर उसी दिन स्वीकृत हो जाएगा।
कृषक अपनी जमीन की आवश्यकता के अनुसार अनुदान पर उर्वरक क्रय कर सकेंगे। अपनी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। प्राकृतिक आपदा आने पर कृषक अपनी फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति फसल बीमा योजना एवं आपदा राहत से प्राप्त कर सकेंगे।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
फार्मर रजिस्ट्री (डिजिटल आइडेंटिटी-गोल्डेन कार्ड) के लिए https://bhfr.agristack.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके) होना आवश्यक है।
इसके अलावा किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण कर सकते हैं।
किसानों को मिलेगा ये फायदा
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इसके बाद बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि व कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगा। किसान को फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी। अनाज बिक्री में भी फायदा मिलेगा। यूरिया-खाद की खरीद आसान होगी। सब्सिडी खाते में आएगी।
जिला डिजिटल कृषि कोषांग का किया गया गठन
जिला डिजिटल कृषि कोषांग का गठन किया गया है, इसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त सदस्य, अपर समाहर्ता (राजस्व), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नोडल पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है।
इसके अलावा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला सूचना पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), सहायक निदेशक (उद्यान), सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), सहायक निदेशक (शष्य), सहायक निदेशक (रसायन) एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) को सदस्य नामित किया गया है।
प्रखंड स्तरीय कार्यान्वयन दल का भी गठन किया गया है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अध्यक्ष, अंचलाधिकारी अध्यक्ष, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदस्य सचिव और राजस्व अधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी व प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।
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