गंगा, बूढ़ी गंडक व बागमती के 13 बालू घाटों की होगी नीलामी, ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू
समस्तीपुर में खनन विभाग ने जिले के 13 बालू घाटों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। गंगा किनारे के 11 घाटों और बूढ़ी गंडक व बागमती किनारे के एक-एक घाट ...और पढ़ें

जिला खनन विभाग ने इसकी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। E auction sand ghats: खनन विभाग ने जिले के 13 बालू घाटों की नीलामी की तैयारी में जुटी है। विभाग ने इसके लिए ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर घाटों को अगले पांच वर्षों के लिए बंदोबस्त करेगी। इसमें गंगा किनारे के 11 घाट और बूढ़ी गंडक और बागमती किनारे के एक-एक घाट शामिल है।
इसके लिए आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जिला खनन विभाग ने इसकी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
बताया गया कि इसमें गंगा नदी किनारे विभिन्न जगहों पर चिन्हित 11 घाट शामिल है। इसमें घाट एन वन का क्षेत्रफल जहां 9.6 हेक्टेयर का होगा। वहीं वन का क्षेत्रफल 18.5 हेक्टेयर इसी तरह से वन सी 18.5, वन डी 31.6, वन ई 52.25, टू ए घाट का क्षेत्रफल 35, टू बी 15.6, टू सी 13.6, थ्री ए 14, थ्री बी 9.9 और सी 7.9 हेक्टेयर भूमि की होगी।
इसी तरह से बूढ़ी गंडक नदी में 20.6 और बागमती नदी में 6.8 हेक्टेयर भूमि पर खनन होगी। बताया गया कि जिला प्रशासन की वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
जहां से लोग इसमें शामिल होने के लिए अपना आवेदन 26 दिसंबर तक आनलाइन भेज सकते है। 29 दिसंबर को इसके ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी।
एक व्यक्ति ले सकते अधिकतम दो घाट
नीलामी की प्रक्रिया के तहत प्रत्येक खण्ड या बालूघाट के लिए अलग-अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा। साथ ही अलग-अलग अग्रधन राशि के साथ निविदा देनी होगी। एक व्यक्ति, समिति, फर्म या कम्पनी को अधिकतम दो बालू घाट अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो के लिए बंदोबस्ती दी जाएगी।
उक्त सीमा मात्र बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका 5(1) में उल्लेखित नदियों यथा सोन, चानन, किउल, फल्गु एवं मोरहर के बालूघाटों की बंदोबस्ती पर लागू होगी। ई-आक्शन सिस्टम में ही यह व्यवस्था इनबिल्ट रहेगी।
इन शर्तों को पूरा करने वाले हो सकते शामिल
बालू घाटों की नीलामी में निबंधित कम्पनियों, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और संस्थाओं के भागीदार को पात्रता होगी। विभाग या बिहार राज्य खनन निगम में किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हो। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।
किसी राज्य या केन्द्र के विभाग का उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो। साथ ही भारत का नागरिकता होना चाहिए है। पैन कार्ड धारी हो। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिडर का औसत वार्षिक टर्नओवर उसके द्वारा बीड किये गये बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 35 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
भागीदारी की दशा में सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा। साथ ही आचरण प्रमाण-पत्र। आचरण प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिए की उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा नही है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है। गलत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करने पर संबंधित निविदादाता द्वारा जमा की गई सभी राशि जप्त कर 02 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आनलाइन आवेदन लिए जा रहे है। 26 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन होगी। 29 को नीलामी की प्रक्रिया पूरी होगी।
पंकज कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, समस्तीपुर

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