Bihar Election 2025: सहरसा जिले की 4 सीटों पर कब होगी वोटिंग? एक क्लिक में चेक करें इलेक्शन शेड्यूल
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है। सहरसा जिले में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 12 लाख से अधिक मतदाता हैं जिनके लिए 1566 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध है।

संवाद सहयोगी, सहरसा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की घोषणा कर दी गई है। राज्य में दो चरण में चुनाव होगा। इसके अंतर्गत सहरसा जिले के सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में छह नवंबर 2025 को मतदान होगा।
सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना निर्गत की तिथि दस अक्टूबर 2025 है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। छह नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। 16 नवंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होगी।
1566 केंद्रों पर मतदान करेंगे 12 लाख 94 हजार 377 मतदाता
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्र के 12 लाख 94 हजार 377 मतदाताओं के मतदान हेतु 1566 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अंतिम प्रकाशन निर्वाचक जनसंख्या का अनुपात 0.58 है। अंतिम सूची में निर्वाचकों का लिंग अनुपात 908 है। प्रत्येक मतदान केंद्र का निर्धारण 12 सौ मतदाताओं पर किया गया है। प्रति मतदान केंद्र औसत मतदाताओं की संख्या 825 है।
उन्होंने कहा कि सहरसा व सिमरीबख्तियारपुर अनुमंडल के एसडीओ व एसडीपीओ को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बिहार संपत्ति विरूपण के तहत सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर, होर्डिंग आदि को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटाने का आदेश है।
बिना लिखित परमिट नहीं होगा लाउडस्पीकर का उपयोग
डीएम ने बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग एवं बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि बिना लिखित परमिट के लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित सभी उपस्करों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रकाशक के नाम और पते के बिना पोस्टर, पंपलेट का मुद्रण नहीं होगा।
डीएम ने कहा कि निर्वाचन पंपलेट- पोस्टर इत्यादि में यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय भाषा या विरोधी के चरित्र हनन संबंधी अपील रहेगा,तो संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक या निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
174 लोगों के विरुद्ध भेजा गया सीसीए-3 का प्रस्ताव
एसपी हिमांशु ने कहा कि स्वच्छ व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए सहरसा पुलिस पूरी तरह तैयार है। चुनाव के मद्देनजर गिरफ्तारी, वारंट तामिला आदि की कार्रवाई तेज कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया के तहत अबतक 11559 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही 174 लोगों के विरुद्ध सीसीए- 3 के लिए प्रस्ताव किया गया है। 967 लोगों के विरुद्ध गुंडा प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि जिले में जगह- जगह चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। जहां सभी तरह की सघन चेकिंग की जाएगी। कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक न्यूज के खंडन के लिए हमारी इंटरनेट मीडिया टीम सक्रिय रहेगी। उन्होंने एक जनवरी से अबतक गिरफ्तारी, शराब जब्ती, हथियार कारतूस बरामदगी संबंधी विस्तृत जानकारी दिया।
एसपी ने कहा कि भयमुक्त चुनाव के लिए सभी स्तर पर प्रयास तेज कर दिया गया है। मौके पर अपर समाहर्ता निशांत, सदर एसडीओ श्रीयांश तिवारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एलेन अरविंद डीन आदि मौजूद रहे।
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