RTE Admission 2026: गरीब बच्चों की प्राइवेट स्कूल में होगी फ्री पढ़ाई, दो जनवरी से कर सकते हैं आवेदन
बिहार के गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर आ गया है। RTE एडमिशन 2026 के लिए आवेदन 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। यह योजना गरीब ...और पढ़ें

गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई का मौका। फाइल फोटो
संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। शिक्षा का अधिकार अनिमियम अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के प्रस्वीकृति व निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में कमजोर व अलाभकारी समूहों के बच्चों के नामांकन को लेकर आवेदन की पक्रिया दो जनवरी 2026 से शुरू होगी।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। आरटीई के तहत नामांकन को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया है।
21 फरवरी तक लेना होगा नामांकन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग श्रेणी के सात्र का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। RTE के तहत प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयें में 25 प्रतिशत अलाभकारी एवं कमजोर समूह के बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन किया जाना है।
पंजीकृत आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया तीन जनवरी से दो फरवरी 2026 के बीच की जाएगी। सत्यापित छात्रों की ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय का आवंटन छह फरवरी 2026 को होगा। सात से 21 फरवरी 2026 के बीच चयनित छात्रों को आवंटित विद्यालयों में नामांकन लेना होगा।
इन बच्चों का होगा नामांकन
अलाभकारी समूह के बच्चों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, पिड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे, जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
वहीं, कमजोर वर्ग के अंतर्गत सभी जातियां य समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता य वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है़, आवेदन के पात्र हैं। साथ ही बच्चों की आयु 01 अप्रैल 2026 तक छह वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। दो अप्रैल 2018 से एक अप्रैल 2020 के बीच जन्मे बच्चे प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक द्वारा उम्र पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आग प्रमाण पर, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र देना होगा। निवास प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर निवास प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
मात-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के बाद बने का आधार कार्ड), बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है। लेकिन, विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर आधार कार्ड जमा करना होगा। माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर व बच्चे का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा।
विद्यालय को क्षमता की देनी होगी जानकारी
पहली कक्षा में नामांकन क्षमता की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। जिसके लिए 22 से 31 दिसंबर 2025 तक समय निर्धारित की गई है। उक्त अवधि के दौरान निजी स्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को विद्यालय से संबंधित सूचना भी देना होगा।
प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आवेदन की प्रक्रिया
ज्ञानदीप पोर्टल पर सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन लेगा। मोबाइल पर यूजर आईडी प्राप्त होने पर नामांकन फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यालय का चयन करना है।
विद्यालय चयन में दुरी का ख्याल रखना होगा। विद्यालय का आवंटन दूरी के आधार पर होगा। एक किलीमीटर के अंदर रहने वाले बच्चे की पहली प्राथमिकता, एक से तीन किलोमीटर बाले की दूसरी प्राथमिकता तीन से छह किलोमीटर दूरी वाले बच्चों को तीसरी बार आवंटन होगा।

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