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    कानुपर की रहने वाली युवती के साथ हो गया कांड... बिहार के सहरसा में Govt Teacher घरवालों को बिना बताए हुई गायब

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 11:25 PM (IST)

    Kanpur News उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली युवती अपने घरवालों को बिना बताए दो दिनों से गायब है। बिहार के सहरसा में सरकारी शिक्षक की नौकरी करने वाली युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके दोनों फोन स्विच आफ हैं। यूपी की रहने वाले युवती मुरली बसंतपुर के भुसवर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका है।

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    Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहनेवाली युवती अपने घरवालों को बिना बताए दो दिनों से गायब है।

    जागरण संवाददाता, सहरसा। Kanpur News, Bihar News बिहार के सहरसा में कहरा प्रखंड के मुरली बसंतपुर ग्राम पंचायत के एनपीएस भुसवर डीह में बतौर शिक्षिका कार्यरत कानपुर देहात की रहने वाली शिक्षिका तृप्ति शुक्ला बीते 16 सितंबर से गायब है। इसको लेकर शिक्षिका के पिता ने सदर थाना में मामला दर्ज करवा कर शिक्षिका की सकुशल बरामदगी की गुहार लगायी है।

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    दर्ज मामले के अनुसार शिक्षिका नया बाजार में एक घर में साथी शिक्षिका सपना कुमारी के साथ रहती है। 16 सितंबर को उसने अपनी मां को बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार लगा है। वो बाजार से दवा लाने जा रही है। इसके बाद उसका दोनों मोबाइल नंबर स्विच आफ बता रहा है।

    शिक्षिका के पिता ने बताया है कि बिहार के वैशाली जिले के महनार के प्रयाग सैनी नामक युवक से उसकी बेटी की हमेशा बात होती थी। तृप्ति उससे शादी की बात भी कहती थी। शिक्षिका के पिता ने शादी की नीयत से बेटी के गायब होने की आशंका जतायी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    पाक्सो एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास

    सदर थाना में वर्ष 2023 में दर्ज पाक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राकेश कुमार राकेश ने आरोपित मु. इम्तियाज उर्फ चुन्ना बस्ती डुमरैल वार्ड नंबर 33 निवासी को पाक्सो एक्ट के कई धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। धारा 376 (2एफ) के तहत आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया और अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।

    वहीं धारा 4(1) पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो वर्ष कारावास, धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की राशि व अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष कारावास एवं धारा 506 के तहत तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड और अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का कारावास की सजा दी गई। सभी सजा एक साथ चलेगी। इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन विन्देश्वरी प्रसाद यादव के द्वारा पक्ष रखा गया।