Bihar Land Mutation: दाखिल-खारिज को लेकर आ गया नया नियम, जमीन मालिकों को एक काम के लिए मिलेगा सिर्फ 30 दिनों का समय
Bihar Land Mutation भूमि के दाखिल-खारिज या रजिस्ट्री के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करने वाले ध्यान दें! अब आपके पास आवेदन में त्रुटि सुधारने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय होगा। इसके बाद आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। नए नियमों के तहत लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। जमीन के दाखिल-खारिज या जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन दिया है, तो सतर्क रहें। अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते रहें। नए नियम के तहत सिर्फ 30 दिन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन स्वतः रद हो जाएगा।
रैयत 30 दिन के अंदर आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि होने पर संबंधित सीओ उसे आवेदक को वापस भेज देते हैं। आवेदन लौटने के बाद उन त्रुटियों को हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार लें।
लंबित मामलों की संख्या में हो रहा था इजाफा
सीओ मौनी बहन ने बताया कि ऐसा नहीं किया तो आवेदन रद कर दिया जाएगा। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर तय अवधि के अंदर सुधार नहीं करने पर आवेदन स्वतः रद हो जाएगा। आवेदन रद होने के बाद रैयत को फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के आवेदन में त्रुटि के बाद और आवेदक के लॉग-इन में आवेदन वापस भेजने के बाद लगातार दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा था।
इसलिए भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग द्वारा नियम में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के साथ दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
लॉग-इन के माध्यम से चेक करते रहें स्टेटस
- इसके तहत सीओ किसी भी दाखिल-खारिज के आवेदन में त्रुटि पाए जाने पर उसे आवेदक के लागिन में कारण बताते हुए वापस भेज देते हैं।
- तब आवेदकों को दोबारा से उसी लॉग-इन से सुधार कर आवेदन को ऑनलाइन भेजना होता है। पहले इसे लेकर कोई समय सीमा तय नहीं थी।
- इसके लिए 30 दिन की अधिकतम समय सीमा तय कर दी है। इसके बाद पोर्टल पर यह स्वतः रद हो जाता है। इससे बचने के लिए आवेदन अपने लॉग-इन के माध्यम से इसकी स्टेटस चेक करते रहें।
रिपोर्ट नहीं भेजने पर नवगछिया के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से स्पष्टीकरण
दूसरी तरफ, दाखिल-खारिज अपीलवाद से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण जिला गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने नवगछिया के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से स्पष्टीकरण पूछा है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के साथ बैठक की थी। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज अपीलवाद के मामले में विभाग द्वारा नवगछिया के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से स्पष्टीकरण मांगा था, जो विभाग को अबतक अप्राप्त है।
प्रभारी पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि लंबित दाखिल-खारिज अपीलवाद के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को अवहलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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