Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धार्मिक स्थलों पर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    बिहार विधान चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन शुरू हो गया है। धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार प्रतिबंधित है। राजनीतिक सभा, जुलूस, और धरने के लिए अनुमति अनिवार्य है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image

    धार्मिक स्थलों पर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

    संवाद सूत्र, नवहट्टा(सहरसा)। बिहार विधान चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन और शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर सभी स्तर की तैयारियां की गई हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है कि धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं किया जाना है। न ही ऐसे किसी कार्य को बर्दाश्त किया जाएगा, जिससे साम्प्रदायिक भावना के भड़कने का अंदेशा हो। 

    जुलूस, धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी

    आदेश के मुताबिक राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने के लिए भी सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है।

    रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध आयोग के निर्देश के मुताबिक, राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है। इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिए भी पूर्वानुमति अनिवार्य है।

    जानकारी के अनुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बरात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के स्वजन, स्कूल-कॉलेज ले जाने वाले छात्र-छात्राओं और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। 

    आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन किसी ऐसे पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।