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    Rohtas News: 1 मार्च से बदल जाएगा Traffic Rule, बाहर निकलने से पहले यहां पढ़ लें नया नियम

    By dhanjay kumar Edited By: Mukul Kumar
    Updated: Mon, 26 Feb 2024 03:35 PM (IST)

    Traffic Rule Change एक मार्च से सासाराम शहर में नया यातायात नियम लागू होगा। यह बदलाव बेदा स्थित न्यू बस स्टैंड को अवैध कब्जे से पूरी तरह से खाली नहीं ...और पढ़ें

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। Traffic Rule Sasaram शहर में 27 फरवरी से लागू होने वाले यातायात के नए नियम में प्रशासन ने थोड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव बेदा स्थित न्यू बस स्टैंड को अवैध कब्जे से पूरी तरह से खाली नहीं कराए जाने के कारण किया गया है। अब शहर में एक मार्च से यातायात का नया नियम लागू किया जाएगा।

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    हालांकि, प्रशासन द्वारा बेदा बस स्टैंड परिसर में अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे लोगों के लिए सदर प्रखंड के लेरुआं गांव में सरकारी भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कब्जाधारी सोमवार को बोरिया-बिस्तर समेट वहां जाने की तैयारी में पूरे दिन जुटे रहे।

    नो इंट्री प्वांइट में भी बदलाव किया गया

    मिट्टी के मकान से लकड़ी, खपड़ा समेत अन्य समान हटाकर उसे ट्रैक्टर पर लाद नए आवंटित स्थान पर ले गए। गौरतलब है कि सासाराम शहर को पूरी तरह से जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने नया यातायात नियम बना 27 फरवरी से लागू करने का निर्णय लिया था।

    इसके तहत बक्सर-कोचस तथा टाटा-गया व औरंगाबाद की ओर से आने-जाने वाली बसें शहर की बजाए बेदा स्थित न्यू बस स्टैंड में रूकेंगी। सिर्फ डेहरी व सासाराम के बीच चलने वाली सिटी राइड गाड़ी ही शहर में प्रवेश करेगी। बसों के ठहराव से लेकर नो इंट्री के समय व नो इंट्री प्वांइट में भी बदलाव किया गया है।

    वर्तमान में बेदा बस स्टैंड में भभुआ,वाराणस, चेनारी व आलमपुर की ओर से आने वाली बसें ही रुकती हैं। नोखा, बिक्रमगंज, संझौली, आरा, पटना की बसें पुरानी बस स्टैंड में रूकेगी। नो इंट्री का समय सुबह सात से रात नौ बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि नो इंट्री प्वाइंट में भी बदलाव किया गया है।

    कहते हैं अधिकारी

    इस संबंध में नगर निगम सासाराम के आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि नया बस स्टैंड को अवैध कब्जा से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दो से तीन दिन में लोगों द्वारा कब्जा मुक्त कर देने का आश्वासन दिया गया है।

    जिला प्रशासन वहां रह रहे डेढ़ दर्जन लोगों को सासाराम के लेरूआ गांव में सरकारी भूमि उपलब्ध कराया है, जहां पर वे मकान बनाकर रहेंगे। इस वजह से यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए नए नियम 27 फरवरी की बजाए एक मार्च से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

    नया यातायात निर्देश

    • बक्सर, कोचस, करगहर, टाटा, जमशेदपुर, डोभी, गया, औरंगाबाद (डेहरी व सासाराम के बीच चलने वाली सिटी राइड बस को छोड़कर) की ओर से आने वाली बसों का ठहराव नया बस स्टैंड बेदा में होगा
    • आरा-सासाराम पुल से आने-जाने वाले वाहनों का पोस्ट आफिस चौक पर दाहिना टर्न निषेध होगा
    • हल्के वाहन दाहिने टर्न के लिए नेहरू शिशु उद्यान के पास बने कट पर घूमेंगे।
    • भारी वाहन टर्न के लिए एसपी जैन कालेज के पास जाएंगे।
    • धर्मशाला क्रासिंग सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा
    • भारी वाहन करगहर मोड़ एवं एसपी जैन कालेज के पास बने कट पर यू-टर्न लेंगे

    नो इंट्री प्वाइंट

    • भारी व मालवाहक वाहन (व्यवसायिक व 3000 किलो से अधिक क्षमता) सुबह सात से रात नौ बजे तक शहर में प्रवेश नहीं करेंगे।
    • अब पूरब में एसपी जैन कालेज, पश्चिम में कुम्हऊ गेट, उतर में मोकर पुल तथा बराडीह नहर पुल के पास नो इंट्री प्वांइट होगा।
    • नो इंट्री में वाहनों के प्रवेश करने पर प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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