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    Rohtas News : सात माह से फरार हत्या कांड का अभियुक्त गिरफ्तार, देसी पिस्तौल व चार जिंदा कारतूस भी बरामद

    Updated: Sun, 21 Apr 2024 02:18 PM (IST)

    रोहतास जिले में सात माह से फरार हत्या कांड का अभियुक्त पकड़ा गया है। पुलिस ने देसी पिस्तौल व चार जिंदा कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घटना के गवाहों को धमकी दे रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को दबोच लिया। अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सहयोगी, सूर्यपुरा (रोहतास)। रोहतास जिले में सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के डबरिया से हथियार के साथ पुलिस ने शनिवार को एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है।

    घटना के संबंध में एसडीपीओ कुमार संजय ने बताया कि करीब सात माह पूर्व डबरिया निवासी स्व संतोष साह की पत्नी उर्मिला कुंवर का दिनारा थाना क्षेत्र के मधुकरपुर निवासी घामा मिश्रा उर्फ प्रेमचंद मिश्रा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। 

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    भागने लगा तो पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा

    इस हत्या के मामले में मृतिका के ससुर दुखी साह के बयान पर सूर्यपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली की घामा मिश्र डबरिया राधे कृष्ण मंदिर के पास आकर उक्त कांड के वादी को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल वहां पहुंची।

    पुलिस को देखते ही सात माह से फरार घामा मिश्र भागने लगा जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा 3.15 बोर का और चार 3.15 बोर का कारतूस बरामद किया है।

    30 अप्रैल के बाद बिना सत्यापन किए शस्त्र लाइसेंस होंगे रद्द

    अभी तक किसी कारण वश आपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया है तो 30 अप्रैल तक हर हाल में स्थानीय थाना में जाकर सत्यापन करा लें। अन्यथा 30 अप्रैल के बाद आपके शस्त्र लाइसेंस प्रशासन द्वारा रद्द किया जा सकता है।

    प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि की बार शस्त्रों का सत्यापन के लिए थाना में कैंप लगाया गया। जिसमें अंचलाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शस्त्र का सत्यापन कराना अति आवश्यक है।

    प्रशिक्षु डीएसपी के अनुसार प्रशासन ने 30 अप्रैल को अंतिम शस्त्र लाइसेंस सत्यापन कराने का मौका दिया है। अगर 30 अप्रैल तक सत्यापन नहीं कराया तो जिलाधिकारी द्वारा वैसे शस्त्रों का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

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