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    ट्रक-बस व छोटे वाहनों में फ‌र्स्ट एड किट अनिवार्य

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 03 Feb 2021 10:38 PM (IST)

    जिला परिवहन विभाग ने प्रखंड क्षेत्र के सुअरा हवाई अड्डा परिसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत साप्ताहिक वाहन एवं लाइसेंस सत्यापन के लिए शिविर का ...और पढ़ें

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    ट्रक-बस व छोटे वाहनों में फ‌र्स्ट एड किट अनिवार्य

    संवाद सहयोगी, डेहरी ऑन सोन : जिला परिवहन विभाग ने प्रखंड क्षेत्र के सुअरा हवाई अड्डा परिसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत साप्ताहिक वाहन एवं लाइसेंस सत्यापन के लिए शिविर का आयोजन किया। जिसमें भारी व हल्के वाहनों में फ‌र्स्ट एड किट रखने की अनिवार्यता बताते हुए यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

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    डीटीओ जियाउल हक ने चालक एवं प्रशिक्षु चालकों को सड़क सुरक्षा के गुण बताते हुए कहा कि यातायरत नियमों का पालन कर ही हम दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। । एमवीआई राकेश रंजन ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले ट्रैफिक नियम और संकेतक का ज्ञान नहीं होने से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। चालक व यात्री दुर्घटना के शिकार होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा माह कार्यक्रम के जरिए चालक को दुर्घटना से बचने और दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार की जानकारी आवश्यक है। कमर्शियल ड्राइविग लाइसेंस अभ्यर्थियों से एमवीआई ने कहा कि अपने देश में सड़क दुर्घटना का आकड़ा अधिक होने का वजह वाहन चालक यातायात चिन्ह अक्षरसह पालन नहीं होना,क्षमता से अधिक वाहन परिचालन और नींद आना है। सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉ अनवर अशरफ ने कहा कि वाहन परिचालन के वक्त दुर्घटना के बाद वाहन में रखे फ‌र्स्ट एड किट के जरिए अपने सहयोगी का प्राथमिक उपचार करें ताकि घायल व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले खून को बैंडेज एवं रुई के जरिए पूरी तरह रोका जा सके। कटे-फटे जगहों पर अच्छे से सफाई कर दवा लगाएं व टिटनेस का टीका अवश्य लगवानी चाहिए। कार्यक्रम में डीटीओ जियाउल हक,एमवीआई राकेश रंजन, सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सक अनवर अशरफ, दुर्गा मोटर ड्राइविग ट्रेनिग सेंटर संचालक छोटेलाल, समेत कई मौजूद थे।