Crime news: रोहतास में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला पति को साढ़े तीन साल की सजा
मामले की प्राथमिकी चेनारी थाना में दर्ज हुई थी जिसका ट्रायल उक्त कोर्ट में चल रहा था। इस मामले के अपर लोक अभियोजक विद्या सागर राय ने बताया कि सूचक सुरेश राजभर निवासी ग्राम हरिपुर थाना चंदौली ने अपनी पुत्री नेहा कुमारी की शादी साल 2019 में अभियुक्त नन्हक राय से की थी।
जागरण संवाददाता, सासाराम(रोहतास)। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने से जुड़े 2 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने मामले में आरोपित पति नन्हक राय निवासी मल्हीपुर, थाना चेनारी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले की प्राथमिकी चेनारी थाना में दर्ज हुई थी, जिसका ट्रायल उक्त कोर्ट में चल रहा था। इस मामले के अपर लोक अभियोजक विद्या सागर राय ने बताया कि सूचक सुरेश राजभर निवासी ग्राम हरिपुर, थाना चंदौली ने अपनी पुत्री नेहा कुमारी की शादी साल 2019 में अभियुक्त नन्हक राय से की थी। शादी के बाद से ही नन्हक अपनी पत्नी नेहा के साथ हमेशा मारपीट करता रहता था। सूचक कई बार नन्हक को समझाने उसके घर मल्हीपुर गए लेकिन नन्हक के रवैया में कोई बदलाव नहीं हुआ।
नेहा नन्हक के अत्याचार से हमेशा दुखी रहती थी इसी क्रम में नन्हक के उकसाने पर दिनांक 16 जून 2023 को नेहा ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया हैं, जिसे अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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