Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    4 साल पहले किया था दुष्कर्म, अंधेरी रात में किशोरी को बनाया हवस का शिकार; अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

    किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उसपर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत ढाई लाख रुपये दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। यह घटना साल 2020 की है। किशोरी रात में बाहर निकली थी इस तरह हवस का शिकार बनाया।

    By Vikas KUMAR Gupta Edited By: Mukul Kumar Updated: Wed, 29 May 2024 04:03 PM (IST)
    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रामजी सिंह यादव की अदालत ने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त रूपेश भगत उर्फ कुंदन भगत को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसपर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत ढाई लाख रुपये दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है।

    अनजान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म

    विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि 12 जून 2020 को भानस थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना घटी थी । जहां देर रात किशोरी शौच के लिए घर से बाहर निकली तभी पहले से घात लगाए अभियुक्त ने किशोरी का अपहरण कर उसे अनजान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

    इस मामले में कोर्ट में कुल 11 गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के द्वारा दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट में अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी पाते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

    आर्म्स एक्ट में एक अभियुक्त को तीन साल की सजा

    सासाराम की एसीजेएम सुरभि श्रीवास्तव की अदालत ने एक अभियुक्त को अवैध हथियार रखने के आरोप में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी तेज नारायण चौधरी करगहर थाना क्षेत्र के सिरीसिया गांव का निवासी है।

    अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की प्राथमिकी करगहर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा कराई गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके घर से एक देसी राइफल व एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    इस मामले में अभियोजन के तरफ से चार गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी।जिसके आधार पर कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।वही अभियुक्त पर एक कोर्ट ने एक हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया गया है।

    यह भी पढ़ें-

    Bihar Private School : बिहार में इन प्राइवेट स्कूलों को देना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना, शिक्षा विभाग का ये है फरमान

    KK Pathak जी! स्कूलों में बच्चे झेल रहे भीषण गर्मी की मार, अब इस जिले में भी छात्राएं हुईं बेहोश