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    Purnea News: अब केवल मुखिया की मर्जी से नहीं लगेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट, पहले होगा भौतिक सत्यापन

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    पूर्णिया में अब मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सोलर लाइट लगाने से पहले भौतिक सत्यापन होगा। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने इस संबंध में अधिकारिय ...और पढ़ें

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    गांव में लगा सोलर स्ट्रीट लाइट। (जागरण)

    प्रकाश वत्स, पूर्णिया। अब केवल पंचायत प्रतिनिधियों के केवल कह देने या फिर काम निपटाने के लिए अनुपयोगी स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगेंगे।

    मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब नये सोलर लाइट लगाने के लिए भौतिक सत्यापन भी आवश्यक होगा। बिना स्थल सत्यापन व स्वीकृति के लाइट नहीं लगेगा।

    पूर्व में कुछ एक पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा निजी लाभ के लिए अनुपयोगी स्थल पर भी लाइट लगाने की बात सामने भी आयी थी। कई लाइट प्रतिनिधियों के दरवाजे आदि को रोशन करने के उद्देश्य से लगा दिए गए थे।

    इन तथ्यों के सामने आने पर जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ-साथ कार्यकारी एजेंसी को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

    अधिकृत एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ की गई है बैठक

    इस मामले को लेकर हाल में जिलाधिकारी ने योजना से जुड़े सभी अधिकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि, उपविकास आयुक्त,जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं तकनीकी टीम के साथ बैठक की है।

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    बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह जिला में अब तक अधिष्ठापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइट को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने की कवायद भी तेज हो गई है। जिन स्थलों पर लाइट बंद पाई गई है अथवा तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची बनाकर त्वरित मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी।

    सभी एजेंसियों को तकनीकी रुप से खराब सोलर स्ट्रीट लाइट को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पंचायत स्तर पर समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगे।

    हर कार्य की होगी नियमित समीक्षा

    नये दिशा-निर्देश के अनुसार योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। लापरवाही, विलंब अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी होगी। सभी एजेंसियों को नये गाइड लाइन के अनुसार कार्य करना होगा।

    इसकी नियमित समीक्षा होगी और गाइडलाइन की अनदेखी करने वाले एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।