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    PM Kisan Samman Nidhi: लैंड सीडिंग नंबर डाटाबेस में नहीं है अपडेट तो रुक जाएगी किश्‍त, जानिए नई गाइडलाइन

    By Manoj KumarEdited By: Prateek Jain
    Updated: Mon, 09 Jan 2023 10:42 PM (IST)

    Bihar केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम के अनुसार जिन किसानों का लैंड सीडिंग नं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध रहेगा उन्हें ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा।

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    केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

    पूर्णिया, जागरण संवाददाता: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम के अनुसार जिन किसानों का लैंड सीडिंग नं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध रहेगा, उन्हें ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस गाडडलाइन से कई लाभुकों को इस योजना लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

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    इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइन की जानकारी सभी कृषि कर्मियों एवं अधिकारियों को दी गई है। डीबीटी सेल से प्राप्त‎‎ निर्देश के अनुसार पीएम किसान योजना‎ के लिए‎ म्यूटेशन तिथि को अनिवार्य कर‎ दिया गया है।‎ यह नए और पुराने आवेदकों‎ के साथ ही उन पर‎ भी लागू होगा जिनके‎ आवेदन पुनर्विचार के लिए ‎ऑनलाइन‎ मुख्यालय को भेजे गए हैं।

    जिले में 216759 किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि

    जिले में अभी 216759 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना‎ का लाभ मिल रहा है, लेकिन नई गाइडलाइन से इसमें हजारों किसानों का लाभ रुक सकता है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों की जमीन का खाता, खेसरा, रकवा के साथ उसकी मोटेशन की तिथि भी होना अनिवार्य है। वर्ष 2019-20 में जब यह योजना लागू हुई थी, उस वक्त केंद्र सरकार द्वारा किसानों के डाटा में जमीन विवरण की अनिवार्यता नहीं बताई गई थी। लेकिन अब सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इस वजह से जिले के हजारों किसानों को योजना की 12 वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है।

    आवेदनों को सीओ के लागिन पर किया गया है वापस

    नई‎ गाइडलाइन‎ का पालन करने वाले सभी आवेदनों‎ को‎ संबंधित अंचलाधिकारी के लॉगिन पर‎ वापस‎ कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट‎ कहा गया है‎ कि दोबारा मुख्यालय को‎ आवेदनों को‎ अग्रसारित करने से पहले यह‎ निश्चित जांच कर‎ लेंगे कि जिन का‎ मोटेशन डेट 1 फरवरी 2019‎ के पहले‎ का है उसे वापस करेंगे। जिन‎ लाभुकों‎ की मृत्यु हो चुकी है उनके‎ आश्रित लाभ लेना‎ चाहते हैं तो डेटलाइन‎ के बाद का मोटेशन‎ कागजात दे सकते हैं। ‎‎

    अंचल स्तर पर भूमि का विवरण अपडेट‎ करना अनिवार्य‎‎

    किसान को अंचल स्तर पर अपने‎ जमीन विवरण‎ को अपडेट करना‎ अनिवार्य कर दिया गया है। परन्तु यह पाया‎ गया कि‎ खाता, खेसरा, रकवा राजस्व व भूमि‎ सुधार विभाग के डाटाबेस में‎ उपलब्ध होने,‎ ऑनलाइन रसीद के‎ बावजूद भी कुछ किसान को‎ पिछला‎ क़िस्त यानी 12 वीं क़िस्त नहीं जा‎ सका‎ है।

    केंद्र सरकार द्वारा अब खाता, खेसरा,‎ रकवा के साथ‎ साथ जमीन विवरण में‎ दाखिल ख़ारिज की तिथि का भी‎ होना‎ अनिवार्य कर दिया गया है। अतः वैसे‎ किसान‎ जिनका लैंड सीडिंग नहीं है वैसे‎ किसान के डाटा को‎ अंचल स्तर पर‎ खाता, खेसरा, रकवा अपडेट करने की‎‎ आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी किसान‎ का डाटा पुनः‎ अंचलाधिकारी के लॉगिन में‎ दाखिल खारिज की तिथि‎ दर्ज करने हेतु‎ वापस किया गया है।

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