Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rashtriya Lok Adalat 2025: 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, थानेदारों को मिला बड़ा टास्क

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    पूर्णिया में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में होने वाले इस आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार, सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्हें नोटिस तामिला कराने और पक्षकारों को समझौता के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। यह लोक अदालत व्यवहार न्यायालय के साथ अनुमंडलीय न्यायालयों में भी आयोजित की जाएगी।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पक्षकारों, पीड़ितों को ससमय नोटिस तामिला कराने एवं अन्य दिशा-निर्देश के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार सोमवार को अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार की अध्यक्षता में सभी थाना के थानाध्यक्ष के साथ आवश्यक बैठक की गई।

    बैठक में सदर थाना से मु. मजहरूल हक, केहाट से महेश कुमार रजक, सहायक खजोंची से पुरुषोत्तम कुमार, मधुबनी से सूरज प्रसाद, मुफस्सिल से सुदीन राम, जलालगढ़ से दीपक कुमार, केनगर से उपेंद्र कुमार, श्रीनगर से अमर कुमार, चंपानगर से महादेव रविदास ने भाग लिया।

    इसी तरह बनमनखी थाना से प्रेम रंजन, सरसी से संजीत कुमार, धमदाहा से सरोज कुमार, रूपीली से अखिलेश कुमार, टीकापट्टी से प्रियमत कुमार, मीरगंज से रौशन कुमार सिंह, बी. कोठी से संजय कुमार, रघुवंशनगर से अमरेन्द्र कुमार द्विवेदी, अकबरपुर से अनुज कुमार राज, बलिया से रामलाल भारती, डगरूआ से राजेश कुमार, बायसी से शिव कुमार पासवान, अमौर से अनंत राम, रौटा से कुमार कुणाल सौरव, अनगढ़ से शिवम कुमार आदि मौजूद रहे।

    बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयार नोटिस थाना को उपलब्ध कराया गया है, उसे प्री-लोक अदालत बैठक की तिथि से पूर्व तामिला कराएं।

    तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में प्राप्त कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। शमनीय मामलों में पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर समझौता के लिए लोक अदालत में वाद निपटारा के लिए प्रेरित करें।