Bihar Assembly Election 2025: नामांकन के लिए प्रत्याशियों को देना होगा शपथ पत्र, चेकलिस्ट जारी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु, चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को शपथ पत्र जमा करने और चेकलिस्ट का पालन करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर जिले में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सात विधानसभा क्षेत्र के लिए सभी संबंधित अनुमंडल मुख्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं नामांकन को लेकर निर्वाचन आयोग ने चेक लिस्ट जारी किया है। चुनाव के लिए नामांकन प्रपत्र के साथ अभ्यर्थियों को उक्त कागजात अवश्य देना होगा। नामांकन के लिए आवेदन प्रपत्र 2-ख में लिया जाएगा। जबकि शपथ पत्र प्रपत्र 26 में लिया जाएगा।
शपथ पत्र-26 का सम्पूर्ण कॉलम भरा हुआ होना चाहिए साथ ही मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराना होगा।
आवेदन के साथ हाल का खींचा हुआ पांच रंगीन फोटो लिया जाएगा।
यदि अभ्यर्थी संबंधित विधान सभा क्षेत्र के बाहर के है तो उन्हें सत्यापित मतदाता सूची संलग्न करना पड़ेगा।
नामांकन के लिए नाजीर रसीद सामान्य वर्ग के लिए 10,000.00 रुपये व एससी-एसटी कोटि के लिए 5,000 रुपये का नाजीर रसीद देना होगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र मूल में देना होगा।
यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का है तो उन्हें एक मात्र प्रस्तावक तथा अन्य की स्थिति में दस प्रस्तावक देना होगा।
यदि अभ्यर्थी राजनीतिक दल से खड़ा किया गया है तो उन्हें प्रपत्र-ए एवं बी देना होगा। साथ ही नामांकन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा। यदि नामांकन के समय प्रपत्र-ए एवं बी उपलब्ध नहीं है तो नामांकन के
अंतिम तिथि को 03:00 बजे अपराह्न से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत करना होगा।
पंजीकृत एवं स्वतंत्र अभ्यर्थी को नामांकन पत्र में अधिमान क्रम में फ्री सेंबाल की सूची में से तीन सेंबाल का च्वाइस देना होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यथी अपने दल के ही चुनाव चिन्ह का उल्लेख करेंगे।
अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के चेम्बर में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। संवीक्षा के दिन निर्वाची पदाधिकारी के चेम्बर में चार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी को शपथ लेना होगा।
यदि अभ्यर्थी नामांकन के समय स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो संवीक्षा के एक दिन पूर्व तक निर्वाची पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार के समक्ष शपथ लेने का साक्ष्य देना होगा। निर्वाचन व्यय के लिए नामांकन से एक दिन पूर्व अभ्यर्थी के नाम से बैंक खाता संख्या निर्वाचन अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा।
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