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    स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज को नौकरी में आरक्षण

    By Edited By:
    Updated: Wed, 24 Feb 2016 02:55 AM (IST)

    भागलपुर [राम प्रकाश गुप्ता] राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज (पोता, पोती, नाती, नतीनी) ...और पढ़ें

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    भागलपुर [राम प्रकाश गुप्ता]

    राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज (पोता, पोती, नाती, नतीनी) को नौकरियों में दो फीसद आरक्षण देने की घोषणा की है। यह लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जिनके परिजन केंद्र सरकार से जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रहा है उनके पोता, पोती, नाती व नतिनी को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था से प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों सहित सभी विभागाध्यक्षों को सूचित कर दिया है।

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    बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव राजेंद्र राम ने इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों के अलावा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) और संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक को क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिंदु का निर्धारण करने को कहा है।

    आरक्षण में जाति बंधन नहीं आएगा आड़े :

    सचिव ने कहा है कि आरक्षण का लाभ लेने में जाति बंधन नहीं होगा। कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित या गैर आरक्षित कोटि से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत कोटि (आरक्षित या गैर आरक्षित वर्ग) में की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी सम व्यवहार में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते, पोती, नाती व नतीनी से इतर आरक्षित व गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उंम्मीदवारों से पदों को भरा जाएगा। रोस्टर में उपलब्धता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोते, पोती, नाती व नतीनी में से दो अभ्यर्थियों का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत किया जाएगा।

    अनारक्षित वर्ग के अंतिम दो उम्मीदवारों के स्थान पर होगा चयन :

    स्वतंत्रता सेनानियों के पोते, पोती, नाती व नतीनी वर्ग से चयनित होने वाले अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे तो मेधा क्रम में गैर आरक्षित वर्ग के अंतिम दो उम्मीदवारों के स्थान पर उनका चयन किया जाएगा। यही प्रक्रिया आरक्षित वर्गों के मामले में भी अपनाई जाएगी। प्रत्येक स्थिति में अंतिम मेधा क्रम वाले आरक्षित या गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता, पोती, नाती व नतिनी के संबंधित उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जाएगा।