किसानों को फसल नुकसान पर सरकार देती है 10 हजार, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का ऐसे लें लाभ
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana किसानों के हित और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। बिहार सरकार के इन्हीं योजनाओं में से एक है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। आइए जानते कैसे किसान ले सकते हैं इस योजना का लाभ।

पटना, आनलाइन डेस्क। Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: बिहार के किसानों के हित के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को समृद्ध और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए उनकी सहायता करती है। इस योजनाओं के जरिए सरकार की यह कोशिश होती है कि किसानों खेती के दौरान नुकसान ना हो और वे अच्छा मुनाफा कमा पाएं। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इन्ही एक योजना में से एक है बिहार राज्य फसल सहायता योजना है। इसके तहत किसानों की प्राकृतिक रूप से आई आपदा के कारण फसल की वास्तविक उत्पादन में अगर 20 प्रतिशत तक का नुकसान होने पर सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये और 20 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर दस हजार रुपये दिए जाते हैं।
इस योजना के तहत जो राशि दी जाती है वो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचती है। इसके लिए आवेदक का स्वंय का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी।
योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
इस योजन का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर जाएं। उसक बाद रजिस्ट्रेश के आपशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर के बारे में जानकारी के साथ नाम के साथ विवरण देना होगा।
इन बातों का रखें ध्यान
बिहार के मूलनिवासी किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
प्रकृतिक रूप से फसलों के नष्ट होने पर ही इस योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा।
आवेदन देने वाले किसान के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड होना चाहिए।
योजना की पात्रता के लिए किसानों को इस योजना में आवेदन करना अनिवार्य है।
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