Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vehicle Ban In Bihar: ध्यान दें! बिहार में स्क्रैप होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने जारी की SOP

    By Rajat KumarEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 13 Dec 2023 08:59 PM (IST)

    केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी सरकारी वाहनों के निबंधन की वैधता समाप्त हो जाएगी। इनका फिर से न ...और पढ़ें

    Hero Image
    ध्यान दें! बिहार में स्क्रैप होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने जारी की SOP (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में चलने वाली अनफिट और खटारा गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। विशेषकर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को हर हाल में स्क्रैप करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बुधवार को जारी कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इससे जुड़ा पत्र सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी व एसपी को जारी किया है। विभागीय पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार, प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी सरकारी वाहनों के निबंधन की वैधता समाप्त हो जाएगी। इनका फिर से निबंधन भी नहीं किया जा सकेगा।

    कैसे होगा वाहनों का निष्पादन?

    इसकी परिधि में सभी बोर्ड, निगम तथा राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी होंगे। एसओपी में निजी वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया, उनकी योग्यता और खरीद-बिक्री करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दो हजार से अधिक पुराने वाहन चिह्नित विभाग के अनुसार, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का निष्पादन रजिस्टीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर सरकारी विभागों व कार्यालयों से पुराने वाहनों का ब्योरो मांगा गया था।

    अभी तक 2017 वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अधिसूचित किया जा चुका है। इन सभी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए पोर्टल के माध्यम से ई-नीलाम की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी या अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर के भुगतान में छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों पर भी छूट प्रदान की जाएगी।

    ये भी पढ़ें- Global Investors Summit: बांग्लादेश के इस बड़े बिजनेस टाइकून की बिहार पर नजर, UAE की कंपनी भी करेगी करोड़ों का निवेश

    ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Salary: बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! 31 जनवरी तक कर लें ये काम नहीं तो अटक जाएगी सैलरी