3 महीने में मोबाइल नंबर-पता कराएं अपडेट, नहीं तो डीएल-आरसी होगा सस्पेंड
अपने RC और DL में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करें! ऐसा न करने पर नवीनीकरण पर रोक लग सकती है। सरकार ने डेटाबेस अपडेट के लिए तीन महीने की समय सीमा दी है। ई-चालान से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों में चुनौती दें। 90 दिनों में भुगतान न करने पर DL/RC निलंबित हो सकता है।

राज्य ब्यूरो, पटना। अगर आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में वर्तमान मोबाइल नंबर और पता नहीं है, तो उसे जल्द अपडेट करा लें। राज्य के ऐसे सभी वाहनचालकों को डाटाबेस अपडेट करने के लिए तीन माह की समयसीमा दी जाएगी।
इसके बाद भी मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया जाता है, तो प्रदूषण सर्टिफिकेट, आरसी और डीएल के नवीनीकरण पर रोक लग जाएगी।
इसके अलावा, डीएल-आरसी के तीन माह से अधिक समय तक निलंबित करने और दंड लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने यह जानकारी दी।
एडीजी ने बताया कि ई-चालान की व्यवस्था को और दुरुस्त करने और 90 प्रतिशत तक जुर्माना राशि की वसूली करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसे बिहार सरकार ने अंगीकृत कर लिया है। जल्द ही एसओपी के तहत कई नए कार्य किए जाएंगे।
क्यूआर कोड से खुद कर सकेंगे अपडेट, बनाया जाएगा डैशबोर्ड: एडीजी ने बताया कि मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए क्यू आर कोड आधारित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वाहन और सारथी पोर्टल पर भी स्वैच्छिक अपडेशन के लिए वार्षिक अभियान चलाया जाएगा।
ई-चालान की व्यवस्था की वसूली और निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड का निर्माण भी किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले बॉडी वॉर्न कैमरे को भी डैशबोर्ड के नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा।
ई-चालान : तीन दिन में डिजिटल और 15 दिनों में भौतिक जानकारी
एडीजी ने बताया कि मोबाइल से ली गई तस्वीर के आधार पर चालान प्रक्रिया को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नई एसओपी के अनुसार, यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी ई-चालान और जुर्माने की सूचना तीन दिनों के अंदर एसएमएस या वाट्सएप के जरिए डिजिटल रूप में और 15 दिनों में भौतिक रूप में देना होगा।
90 दिनों में नहीं जमा किया ई-चालान तो रद हो सकता है डीएल-आरसी:
एडीजी ने बताया कि ई-चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर उसका भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर डीएल और आरसी को निलंबित कर दिया जाएगा। इस 90 दिनों की अवधि पूरी होने के 15 दिन पहले से ही प्रतिदिन डीएल-आरसी के निलंबन या रद करने से जुड़ा अलर्ट नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नोटिस के बाद भी चालान जमा नहीं किया जाता है, तो वाहन को नाट टू बी ट्रांजेक्टेड के रूप में चिह्नित कर डीएल आरे आरसी रद या निलंबित कर दिया जाएगा।
ई-चालान से असंतुष्ट तो 30 दिनों में करें चैलेंज:
नई एसओपी के अनुसार, अगर आप जारी ई-चालान से असंतुष्ट हैं तो इसके निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर चुनौती दे सकेंगे, इसके लिए आनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। यदि शिकायत का समाधान निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो मान लिया जाएगा कि चालान रद कर दिया गया है।
यानी जिस व्यक्ति के विरुद्ध चालान जारी किया गया है, उसे कोई दंड नहीं देना होगा। अगर शिकायत निवारण प्राधिकरण चालान बरकरार रखता है तो आदेश के 15 दिनों के अंदर चालान की पूरी राशि जमा करनी होगी।
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