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बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने जारी किया नया आदेश, इस डाक्यूमेंट को कर दिया अनिवार्य

Driving License Process in Bihar बिहार में अब ड्र्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद ड्राइविंग लाइसेंस समेत 18 परिवहन सेवाओं के लिए इस डाक्यूमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है।

By Rahul KumarEdited By: Published: Thu, 07 Oct 2021 10:32 AM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 10:32 AM (IST)
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने जारी किया नया आदेश, इस डाक्यूमेंट को कर दिया अनिवार्य
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। जागरण आर्काइव

पटना,राज्य ब्यूरो। Driving License News बिहार(Bihar) में पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence), वाहन पंजीकरण समेत 18 परिवहन सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना आधार कार्ड के न लर्निंग लाइसेंस बनेगा और न ही वाहनों का स्थानांतरण होगा। परिवहन विभाग (Transport Department)  ने इसको लेकर बाबत निर्देश जारी कर दिया है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को आधार की अनिवार्यता को लेकर पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा तीन मार्च को जारी अधिसूचना में संपर्करहित सेवाओं (कांटेक्टलेस सर्विस) का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण करना आवश्यक किया गया है। अत: इसका अक्षरश: पालन किया जाए। 

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इन सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य 

लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पता का परिवर्तन और पंजीकरण प्रमाण पत्र, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए एनओसी आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन व  सूचना, चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, किराया खरीद करार की अनुशंसा आदि। 

गौरतलब है कि, हाल ही में सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी थी। परिवाहन विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के दौरान आवेदकों को अपनी गाड़ी नहीं लानी होगी। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गाड़ी का इंतजाम ट्रैक का संचालन करने वाली कंपनी को ही करना होगा। विभाग की तरफ से दी जाने वाली इस सुविधा के लिए आवेदकों से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। 


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