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    बिहार में उद्यमियों की बल्ले-बल्ले: सरकार ला रही 20 लाख तक की ऋण योजना, इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन

    राज्य में उद्यमिता को बढावा देने के लिए बिहार सरकार जल्द ही एक लोन स्कीम लांच करने वाली है। इस स्कीम के तहत राज्यसरकार उद्यमियों को 20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगी। जानकारी के मुताबिक इस ऋण की पहली पात्रता यह होगी कि आवेदन करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अपना उद्यम सफलता पूर्वक चला रहा हो।

    By BHUWANESHWAR VATSYAYANEdited By: Mohit TripathiUpdated: Mon, 02 Oct 2023 12:43 AM (IST)
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    राज्य में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ला रही ऋण योजना।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार राज्य में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 20 लाख रुपये के ऋण की योजना लाने वाली है। इस ऋण की पहली पात्रता यह होगी कि आवेदन कर रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अपना उद्यम सफलतापूर्वक चला रहा हो।

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    उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक के अनुसार युवाओं के लिए यह ऋण उद्योग विभाग के उपक्रम बिसिको के माध्यम से मिलेगा। इस ऋण के केंद्र में यह है कि युवा अपने कारोबार को और अधिक बढ़ा सकें। इस ऋण के लिए आवेदन करने को भी उद्योग विभाग पोर्टल शुरू करेगा।

    इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन

    उन्होंने बताया कि संबंधित उद्यमी को अपने दस्तावेज जैसे सीए रिपोर्ट, टर्नओवर, जीएसटी रिटर्न व अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आवेदन करना होगा।

    यह वैसे सभी उद्यमियों के लिए होगा जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली सरकार की मदद से अपना काम कर रहे हैं।

    अधिक रोजगार वाले उद्योगों को प्राथमिकता

    उद्योग विभाग ने इस योजना के अन्य पहलुओं की सूचना अभी जारी नहीं की है। हालांकि यह माना जा रहा कि इस योजना के तहत विभाग वैसे उद्याेगों को प्राथमिकता देगा, जिनमें रोजगार की अधिक संभावना है।

    पूर्व में जब उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन लेने शुरू किए थे, तब उन उद्यमों की एक सूची जारी की थी जिसके लिए इस योजना के तहत ऋण का आवेदन किया जा सकता है।

    इसमें वैसे उद्योग भी शामिल हैं, जिनके लिए उद्योग विभाग प्लग एंड प्ले शेड उपलब्ध करा रहा है। इनमें ई रिक्शा की असेंबलिंग से लेकर आईटी क्षेत्र से जुड़े काम काज भी शामिल है।

    टर्नओवर को बनाया जा सकता है मानक

    नयी ऋण योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा संबंधित उद्योग के टर्नओवर को मानक बनाया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए सत्र के लिए आवेदन लिए जाने की अवधि दो अक्टूबर को समाप्त हो रही है।

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