आज से बदल जाएगा लाखों मतदाताओं के बूथ का पता, आयोग जारी करेगा बड़ी संख्या में नया ईपिक नंबर
निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नई मतदाता सूची जारी करने वाला है जिसमें कई बदलाव होंगे। लाखों मतदाताओं के बूथ बदलेंगे और काल्पनिक मकान नंबरों में कमी आएगी। बड़ी संख्या में हेराफेरी से जुड़े मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे और नए मतदाताओं को ईपिक भी भेजे जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नई मतदाता सूची घोषित करने की तैयारी है। आयोग की नई सूची में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। लाखों लोगों के बूथ (मतदान केंद्र) का पता अब से बदल जाएगा। बड़ी संख्या हेराफेरी से जुड़े मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं।
इसके साथ ही मतदाताओं के पते में काल्पनिक मकान संख्या में कमी आएगी। यानी, अब मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) में 000 या अन्य कोई काल्पनिक नंबर की जगह निर्धारित पता होगा। हालांकि जहां मकान नंबर आवंटित नहीं हैं वैसे पते में अभी सुधार संभव नहीं है। वहीं, लाखों लोगों को नया ईपिक भी अगले दो तीन दिनों भेजने का काम शुरू हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने एसआइआर के उपरांत प्रारूप मतदाता सूची से 65.63 लाख लोगों के नाम हटा दिए थे। इसमें मृत मतदाता, स्थायी रूप से बाहर जाने वाले मतदाता और वैसे मतदाता जिनका नाम कई स्थानों पर निबंधित पाया गया था।
आयोग ने जिनका नाम प्रारूप सूची से बाहर किया था उसमें 22.34 लाख मतदाताओं के निधन हो चुका है। 7.01 लाख लोगों के नाम दो या दो से ज्यादा जगह दर्ज हैं। साथ ही राज्य भर में 36.28 लाख लोग बिहार से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। 1.2 लाख लोगों के फार्म तीन बार बीएलओ के घर जाने के बाद भी नहीं मिला था।
अपार्टमेंट, सोसाइटी में बूथ
आयोग की ओर से मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपार्टमेंट एवं बड़ी सोसाइटी में बूथ बनाने का प्रविधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के दृष्टिकोण से आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बैलेट से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध होगी।
त्रुटि सुधार व समाधान
मतदाता के अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी आयोग ने इन शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग फार्म भरने का प्रविधान कर रखा है। इनमें फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 सर्वाधिक उपयोगी है। तीनों फार्म के माध्यम से लगभग 99 प्रतिशत समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि से 10 पहले तक संबंधित फार्म भरकर मतदान कर सकते हैं।
- फार्म -6 : अक्टूबर-2025 तक 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले या उससे अधिक उम्र वाले इस फार्म को भरकर नए मतदाता के रूप में नाम जुड़ सकते हैं।
- फार्म-6ए : उपयोगिता: प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) मतदाताओं के लिए। कब भरें: यदि भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है और भारत में मतदान का अधिकार रखना चाहता है।
- फार्म- 7: मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने के लिए यह फार्म है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। या फिर यदि कोई व्यक्ति अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गया है। अथवा नाम गलती से दो दो जगह या दो बार जुड़ गया है। हालांकि अब जरूरी नहीं कि संबंधित त्रुटि में मतदान से पहले सुधार हो जाए।
- फार्म-8 : यदि आपके मतदाता पहचान पत्र में कोई त्रुटि है जैसे नाम, पते, फोटो, मकान संख्या, आयु एवं बूथ संख्या, या किसी अन्य विवरण में सुधार के लिए यह फार्म उपयोगी है।
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