AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी SUV, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला
विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) पटना हाईकोर्ट के एआईजी प्रशांत कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले को रद करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे ...और पढ़ें

एआईजी प्रशांत कुमार। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना। तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक (एआईजी) प्रशांत कुमार के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की प्राथमिकी को निरस्त करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
एसवीयू ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का निर्णय लिया है।
भ्रष्ट अधिकारियों पर हुई प्राथमिकी को उच्च न्यायालय के स्तर पर रद किए जाने का दस दिन के अंदर यह दूसरा मामला है। इसके पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्वेता मिश्रा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को भी उच्च न्यायालय ने रद कर दिया था।
श्वेता मिश्रा के मामले को भी एसवीयू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। एसवीयू के अनुसार, एआईजी प्रशांत कुमार के विरुद्ध नवंबर 2022 में भ्रष्टाचार के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी।
उनके विरुद्ध आय से 2.03 करोड़ रुपये अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली थी। उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आलोक में जांच एवं अनुसंधान चल रहा है।
उनके ठिकानों पर की गई छापेमारी में पता चला कि चल एवं अचल संपत्ति के स्त्रोत के संबंध में अनुसंधान तार्किक अवस्था में है। इस बीच आठ दिसंबर को प्राथमिकी रद किया जाना असंतोषजनक है। एजेंसी पारित दोनों आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।

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