SIR पर SC के फैसले से गदगद हुई कांग्रेस, कहा- कोर्ट ने BJP-JDU और चुनाव आयोग की साठगांठ पर फेरा पानी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग की नकारात्मक सोच को करारा जवाब है जिसने भाजपा-जदयू के दबाव में आकर आधार कार्ड को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

राज्य ब्यूरो, पटना। एसआइआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग की नकारात्मक सोच को करारा झटका बताया है। साथ ही कहा गया है कि कोर्ट ने भाजपा-जदयू की सांठगांठ पर पानी फेर दिया है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बयान जारी कर कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में 12वां दस्तावेज मानकर स्वीकार किया जाए।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरी बार यह आदेश दिया है, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा-जदयूू के दबाव में आकर आधार कार्ड को मान्यता देने से इंकार किया और गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के मताधिकार को छीनने की साजिश रची।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीएलओ तक को कारण बताओ नोटिस दिए गए। इसकी वजह है उन्होंने आधार कार्ड को स्वीकार किया था। यह न केवल लोकतंत्र का मजाक है बल्कि न्यायपालिका की खुली अवमानना भी है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट में जस्टिस जायमाल्या बागची ने स्पष्ट कहा कि आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र को छोड़कर कोई भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, फिर भी वे मान्य हैं।
ऐसे में आधार, जो सबसे व्यापक पहचान दस्तावेज है और जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) और फार्म-6 में मान्यता मिली हुई है, उसे क्यों नकारा गया? यह सब भाजपा-जदयू और चुनाव आयोग की साठगांठ का नतीजा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के लिए राहत का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने SIR के तहत बिहार के सभी नागरिकों से नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जिनसे नागरिकता सिद्ध की जा सकती है। मगर, अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दिया है।
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